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31 मार्च तक पैसों से जुड़े निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

31 March 2023 Deadline: नए साल में हम पिछले साल की गलतियों को नहीं दोहराना चाहेंगे. 31 मार्च, 2023 तक पैसों से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आपको कई सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी. इसमें सबसे जरूरी है पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar) कराना, क्योंकि ये दोनों दस्तावेज हर काम में चाहिए होते हैं. सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए दोनों को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया. आइए जानते हैं इनके बारे में...
Updated on: January 03, 2023, 03.37 PM IST
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पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link)

पैन (PAN) और आधार (Aadhaar), दोनों दस्तावेज हर काम में चाहिए होते हैं. सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए दोनों को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया. PAN-Aadhaa लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. उसके बाद इसका इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना होगा. 

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PMVVY में निवेश करने का अंतिम मौका

31 मार्च, 2023 तक सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश करने की अंतिम तारीख है, जब तक कि सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाती है. यह स्कीम 10 वर्षों के लिए नागरिकों को गारंटीकृत पेंशन देती है. एक सीनियर सिटीजन को मिलने वाली पेंशन निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है. एक सीनियर सिटीजन 1,62,162 रुपये के निवेश पर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह और 15 लाख रुपये के निवेश पर अधिकतम 9,250 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है.

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टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए अंतिम तारीख

अगर आप FY 2022-23 के लिए ओल्ड टैक्स सिस्टम का विकल्प चुनते हैं तो आपको 31 मार्च, 2022 तक अपनी टैक्स सेविंग बचत पूरी कर लेनी है. ओल्ड टैक्स सिस्टम को चुनने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च 2023 तक निवेश करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C, 80D और 80TTA के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.

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AY 2019-20 के लिए अपडेट ITR फाइल करने की अंतिम तारीख

अगर आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 (FY 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है या आईटीआर फाइल करते समय किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है, तो आपके पास अपडेटेड आईटीआर या ITR-U फाइल करने का विकल्प है. FY 2019-20 के लिए ITR-U फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. ITR-U की घोषणा बजट 2022 में की गई थी

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Electric Vehicle खरीदने के लिए लोन लेने पर छूट

अगर आप लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका लोन 31 मार्च, 2023 तक अप्रूव हो जाए. सेक्शन 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये छूट क्लेम किया जा सकता है. यह छूट बजट 2019 में पेश की गई थी और वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी है. यह 1 अप्रैल, 2023 से तब तक उपलब्ध नहीं होगा, जब तक सरकार बजट में आगे बढ़ाने की घोषणा नहीं करती.