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6 करोड़ नौकरीपेशा के लिए बड़ी खबर, पेंशन फंड से ले सकेंगे इतना एडवांस

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. 1 अप्रैल 2020 से आप पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) स्‍कीम पाने के हकदार हो गए हैं. जी हां, EPFO ने अपने उन सदस्‍यों को पेंशन फंड में से एक तिहाई रकम एडवांस निकालने का हकदार बना दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं. बता दें कि EPFO इम्‍प्‍लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) और इम्‍प्‍लॉई पेंशन स्‍कीम (EPS) को ऑपरेट करता है. इसका सीधा फायदा EPFO के 6 करोड़ सदस्‍यों को होगा.
Written By: zeebiz
Updated on: April 02, 2020, 11.59 AM IST
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पेंशन स्‍कीम

20 फरवरी को EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें पेंशन कमुटेशन स्‍कीम को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई थी. लेबर मिनिस्‍ट्री ने साफ किया है कि Employee Pension Scheme (EPS) के वे सदस्‍य जिन्‍होंने 25 सितंबर 2008 या इससे पहले पेंशन कमुटेशन (Pension Commutation) का लाभ लिया था, उनकी पेंशन 15 साल बाद बढ़ जाएगी. यानि 25 सितंबर 2023 से उन्‍हें 100% पेंशन मिलने लगेगी.  

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पेंशन कमुटेशन

पेंशन कमुटेशन के तहत पेंशनर को रिटायरमेंट पर अपने पेंशन फंड से एडवांस लेने की छूट मिलती है. इस व्‍यवस्‍था को खत्‍म कर दिया गया था. EPFO ने इस स्‍कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्‍त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को सीधा लाभ होगा.  

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यूएएन

इसके अलावा EPFO ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और पेंशन भी तुरंत बनेगी. PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ जोड़ने की जरूरत है. EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली की शुरुआत करेगा.  

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यह होगा फायदा

EPS पेंशनर इस सुविधा के तहत 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्‍हें एकमुश्त दिया जाएगा. मंथली पेंशन : 3000 रुपए 33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए 15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए  (Pensioner को यह रकम एकमुश्‍त मिलेगी) 15 साल बाद पेंशन = फिर 3000 रुपए  

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समिति ने की थी सिफारिश

DA एक्‍सपर्ट हरीशंकर तिवारी के मुताबिक EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद फुल पेंशन बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन 'कमुटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है. अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा.