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EPFO ने कंपनियों के लिए जारी की ये एडवाइजरी,लाखों कर्मचारियों को लिए राहत की खबर  

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in India) के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. ऐसे में बहुत से सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारी अपने काम पर नहीं जा पा रहें हैं. ऐसे में श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी की जानकारी EPFO एसएमएस के जरिए अपने सदस्यों और कंपनियों को पहुंचा जा रहा है.
Updated on: April 04, 2020, 01.56 PM IST
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EPFO ने जारी की ये एडवाइजरी

EPFO की ओर से भेजे जा रहे मैसेज में लिखा गया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 से लड़ाई के लिए पूरा देश एकजुट खड़ा है. इस महामारी से लड़ाई के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है. ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से की गई अपील के आधार पर EPFO ने सभी निजी और सरकारी कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो इस दौरान लॉकडाउन के चलते काम पर न आ रहे कर्मचारियों को न तो नौकरी से निकालें और न ही उनके वेतन में कटौती करें.  

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पेंशनर्स को समय पर मिलेगी पेंशन

आपको बता दें कि ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन समय पर देने का निर्देश दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत आने वाले 65 लाख पेंशनभोगियों को समय पर मासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है.  

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EPFO ने दी बड़ी राहत

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से देश के लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन  (Lockdown) किया है. इस दौरान देश के लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.  रविवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF) से एडवांस में पैसे निकालने की अनुमति दी गई है. खास बात ये है कि ये पैसा वापस करने की भी जरूरत नहीं होगी.    

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इस प्रावधान के तहत दी गई सुविधा

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना जीएसआर 225(ई) के तहत देश में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान की गई है. महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में यह अधिसूचना धननिकासी की अनुमति देती है जो तीन महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते या सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. सरकार की ओर से ये सुविधा दिए जाने से मुश्किल दौर से गुजर रहे कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत होगी.  

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सभी सदस्यों को मिलेगा फायदा

कोविड-19 को डब्लूएचओ सहित कई अन्य प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश के लिए महामारी घोषित किया गया है. इसलिए पूरे भारत के प्रतिष्ठानों और कारखानों के कर्मचारी जो ईपीएफ योजना के सदस्य हैं, गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं. ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 68एल में उप-अनुच्छेद(3) जोड़ा गया है. संशोधित योजना-कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 को 28 मार्च, 2020 से लागू किया गया है.