• होम
  • तस्वीरें
  • Deadline Alert! आपके लिए तैयार है लिस्ट, 31 मार्च से पहले निपटा लें PPF, SSY और पैसे-रुपये से जुड़े ये 6 काम

Deadline Alert! आपके लिए तैयार है लिस्ट, 31 मार्च से पहले निपटा लें PPF, SSY और पैसे-रुपये से जुड़े ये 6 काम

Deadline Alert: Updated Income Tax Return फाइल करने और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से लेकर अपने FASTag की KYC (Know Your Customer) डीटेल्स को पूरा करने और स्मॉल सेविंग्स स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट डालने जैसे कई काम 31 मार्च से पहले पूरे करने हैं.
Updated on: March 27, 2024, 01.28 PM IST
1/6

1. Updated ITR फाइल कर लें

जिन टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर में अपडेटेड डीटेल्स रिपोर्ट करनी हैं, वो 31 मार्च तक अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated ITR) फाइल कर सकते हैं. FY 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न इस तारीख तक फाइल किया जा सकता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, या फिर अपनी आय का कुछ हिस्सा दिखा नहीं पाए थे. या फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलत डीटेल फाइल कर दी थी, ऐसी स्थितियों में वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

2/6

2. टैक्स बचाने के लिए निवेश (Tax Saving Investment)

अगर FY 2023-24 के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर टैक्स छूट भी क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने पहले टैक्स सेविंग इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं किया है तो आप 31 मार्च से पहले इनमें निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत आपके पास ऐसे बहुत से निवेश के विकल्प हैं जो टैक्स बचाने का मौका देते हैं, जैसे- PPF, ELSS. सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपॉजिट, NPS, और पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग्स स्कीम में निवेश किया जा सकता है.

3/6

3. TDS Filing 

जनवरी, 2024 के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत लिए गए टैक्स छूट के लिए टैक्सपेयर्स को मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत टैक्स डिडक्शन हुआ है तो इसके लिए 30 मार्च के पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा.

4/6

4. GST Composition Scheme

FY 2024-25 के लिए मौजूदा जीएसटी टैक्सपेयर्स GST Composition Scheme के लिए 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं. एक निश्चित टर्नओवर वाले पात्र बिजनेस टैक्सपेयर्स इस स्कीम के लिए आवेदन डाल सकते हैं, जोकि एक ज्यादा सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर स्कीम है. इसके लिए उन्हें CMP-02 फॉर्म भरना होगा. ऐसे जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं. कुछ स्पेशल कैटेगरी के तहत इसे 75 लाख रखा गया है. रेस्टोरेंट के लिए जहां ये 1.5 करोड़ है, वहीं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख है.

5/6

5. न्यूनतम निवेश की शर्त (Post Office Minimum Deposit)

PPF और सुकन्या समृद्धि सहित ऐसी ही दूसरी सरकार समर्थित योजनाओं में निवेश कर रखा है तो आपको अपने अकाउंट में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि डालनी ही होती है. पीपीएफ में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और SSY में 250 रुपये तक का निवेश करना ही होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और आपको इसपर जुर्माना देना पड़ सकता है. 

6/6

6. FASTag KYC Update

फास्टैग यूजर्स के लिए भी 31 मार्च की डेट जरूरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यूजर्स के लिए फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट करने के लिए 31 मार्च तक का टाइम दिया है. आप अपने फास्टैग कंपनी के हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपने फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं. ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल से आपका फास्टैग अकाउंट और डिवाइस अवैध हो जाएंगे.