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ITR: क्या आप भी कर रहे हैं इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार? इस तरह चेक करें स्टेटस 

Income Tax Return: आपका भी इनकम टैक्स रिफंड आना था तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक किया जा सकता है.
Updated on: March 06, 2022, 05.35 PM IST
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जारी किया गया रिफंड

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन रिफंड में 2.07 करोड़ पर्सनल टैक्सपेयर्स को 65,938 करोड़ रुपये और 2.30 लाख इकाइयों को 1.17 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया. जब किसी व्यक्ति की आय से तय सीमा से ज्यादा टैक्स की कटौती हो जाती है तो वह रिफंड पाने के योग्य हो जाता है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आईटीआर दाखिल करना होता है.  

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कैसे चेक करें स्टेटस?

दरअसल, यदि आपका भी इनकम टैक्स रिफंड आना था तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक किया जा सकता है.

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यहां से मिलेगी जानकारी

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें. अब इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें और मूल्यांकन (Evaluation) साल दर्ज करे. अब अपने रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी. एनएसडीएल की वेबसाइट के जरिए भी रिफंड स्टेट्स की जानकारी मिल सकती है.

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हो सकती हैं ये बड़ी गलतियां

विभाग द्वारा पैसा जारी होने के बावजूद कभी-कभी रिफंड नहीं मिल पाता है. इनकम टैक्स रिफंड अटकने के मामलों में एक बड़ा कारण बैंक अकाउंट (Bank Account Details) के डिटेल्स में गलती हो सकती है. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अकाउंट डिटेल्स गलत भरा था तो आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है. ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट का डिटेल्स सही करना पडे़गा. इसके बाद आप फिर इस रिफंड के पात्र हो जाएंगे.  

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फंड के ट्रांसफर न होने पर क्या करें

टैक्सपेयर्स incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वो आईटी विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455 का भी उपयोग कर सकते हैं. इस नंबर पर कार्य दिवसों (weekdays) में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.