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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी ध्‍यान दें! 1 गलती और LTC बिल पर हो सकता है डबल नुकसान

अगर आप LTC पर परिवार के साथ बाहर घूमने का प्‍लान कर रहे हैं तो पहले यह खबर जान लीजिए. Leave Travel Concession को लेकर पर्सनल डिपार्टमेंट की ओर से अलर्ट आया है. इसके मुताबिक अगर LTC पर जाने के लिए यात्रा टिकट, पैनल के एजेंटों की बजाय बाहरी एजेंसी से खरीदा है तो इसमें दोहरा नुकसान हो सकता है. बाहरी एजेंट से टिकट लेने पर न तो LTC बिल पास होगा और यात्रा खर्च भी खुद उठाना पड़ेगा. इसलिए टिकट IRCTC, M/s Balmer Lawrie & company, M/s Ashok travels & Tours से ही खरीदा जाना चाहिए. Airline की वेबसाइट या Ticket Window से भी टिकट लेना सही है.
Updated on: March 09, 2021, 08.58 AM IST
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यहां से शुरू हुआ केस

बता दें कि पर्सनल डिपार्टमेंट के पास 2010 से 2013 के बीच LTC क्‍लेम को लेकर कुछ क्‍वेरी आई थी. इसमें सरकारी कर्मचारियों ने जम्‍मू-कश्‍मीर और North East जाने की यात्रा का टिकट बाहरी एजेंट से लिया था. बाद में उन्‍होंने इसका क्‍लेम ले लिया.

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क्‍या है मामला

लेकिन ऑडिट में सवाल उठने के बाद उनसे रिकवरी हो गई. इसके बाद कर्मचारियों ने डिपार्टमेंट को बताया कि उन्‍हें पैनल वाले एजेंटों के रूल की जानकारी नहीं थी. इसलिए रिकवरी को रोका जाए. डिपार्टमेंट ने उनकी इस मांग पर गौर किया और जनवरी 2010 से जून 2014 के बीच बने ऐसे Bill को Reimburse करने की बात मान ली है.

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कर्मचारियों को किया आगाह

AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि डिपार्टमेंट ने यह भी आगाह किया है कि सरकारी कर्मचारी LTC क्‍लेम को लेकर सभी रूल मानें. ऐसा न होने पर उनका क्‍लेम रुक सकता है. डिपार्टमेंट ने सभी विभागों से इस बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है. 

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क्‍या होता है LTC

केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC मिलता है. इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है. इसके अलावा अगर कर्मचारी 4 साल वाला ऑप्‍शन नहीं लेता तो दो बार अपने होमटाउन यानि घर जाने का मौका भी मिलता है. इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है. इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन PL भी दी जाती है. इस बार कोरोना के कारण जो लोग इस LTC का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा.

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स्कीम का फायदा

LTC के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जा रहा है. कर्मचारी की पात्रता के मुताबिक यात्रा भाडे़ का पेमेंट किया जाएगा. भाड़े का पेमेंट पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा. लीव एनकैशमेंट के लिए पेमेंट के बराबर ही खर्च करना होगा. 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा. कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा, जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक GST लगता हो. केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं की खरीद करनी होगा. सेवा या वस्तुओं का पेमेंट भी डिजिटल तरीके से करना होगा. यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय GST की रसीद देनी होगी.