अगर आपका बच्चा 18 से कम उम्र का है या नाबालिग (Minor) है, तो आप अपनी तरफ से ही आसानी से बच्चे के पैन कार्ड (Pan Card) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दरअसल, पैन कार्ड केवल 18 साल की उम्र के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन, ये काम माता- पिता कर आसानी से सकते हैं. पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है.

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इनकम टैक्स (Income tax) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज काफी काम का दस्तावेज बन चुका है. पैन कार्ड (PAN CARD) का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में काफी जगह होने लगा है. इसके न होने से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर ट्रांजेक्शन करने तक में इस्तेमाल होने लगा है. आइए हम यहां समझते हैं कि पैन कार्ड की कहां-कहां जरूरत पड़ती है.

माइनर के लिए जारी किए गए पैन कार्ड में माइनर की फोटो या हस्ताक्षर नहीं होते है. इसलिए, इसे एक वैलिड आईडेंटिफाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इस प्रोसेस के जरिए अपडेट कराए अपने बच्चे का पैन कार्ड

1. सबसे पहले पैन कार्ड में नए बदलाव या नए कार्ड के लिए फॉर्म भरें. फिर एप्लिकेशन में मौजूदा पैन नंबर को मेंशन करें और फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच चेक करें, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें.

2.फॉर्म को applicant से साइन करा के उसका प्रिंट आउट निकाल लें, फिर दो फोटो सबमिट करें.

3.एप्लीकेशन लेटर के साथ पहचान और पते के प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, Voter ID या बैंक अकाउंट डिटेल भरें.

4.इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये 107 रुपये का पैमेंट करें.

5.Applicant को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद एक Acknowledgment number मिलेगा. एप्लीकेशन को अंतिम रूप देने के बाद NSDL या UTISL केंद्र भेज दें.

6.Acknowledgment number के जरिये एप्लीकेशन के स्टेटस का पता लगाया जा सकता है.

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7.अगर जरूरी हो तो संबंधित दस्तावेजों को जमा करके पैन जानकारी (जैसे पता या नाम परिवर्तन, आदि) में बदलाव किया जा सकता है.