देश के हर नागरिक के पास PAN Card होता है. चाहें आप कार या प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, शेयर बाजार में इनवेस्ट करना है या फिर भारतीय करंसी को विदेशी करंसी में बदलना चाहते हैं, इन सभी काम के लिए PAN CARD की जरूरत पड़ती है. अगर आपको भी पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो जानिए PAN Card का इस्तेमाल कहां-कहां किया जाता हैं. 

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जानिए पैन कार्ड क्या है ?

आयकर विभाग Permanent Account Number (पैन कार्ड) जारी करता है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यह सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. ये 10-डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है. पैन कार्ड व्यक्ति, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तिगत निकाय, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति, सरकारी एजेंसियां, आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रस्ट और टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है. PAN card को लोगो और संस्थाओं में होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए जारी किया था. यह किसी व्यक्ति या संस्था से हुई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिंक करता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास होता है.

भारतीय नागरिक जो देश के साथ-साथ NRI (अनिवासी भारतीय), OCI (भारत के प्रवासी नागरिक), PIO’s (भारतीय मूल के व्यक्ति) के साथ विदेशी भी हैं जो 1961 के Income Tax Act के दायरे में आते है और वे पैन कार्ड के लिए APPLY कर सकते हैं.

इन कामों के लिए जरूरी है PAN Card

1. अगर आप एक दिन में 50,000 हज़ार से ज्यादा की धन राशि जमा कराना चाहतें है तो आपको PAN डिटेलस सब्मिट करना जरूरी है. बड़ी राशि पर पैन कार्ड की अनिवार्यता इसलिए जरूरी है क्योंकि, इससे RBI को बैंकों की तरफ से किसी भी तरह हेरफेर या काले धन की सूचना मिलती है. RBI का यह नियम सभी बैंकों पर लागू होता है. 

2. देश में पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. इससे आप अपनी IDENTITY बता सकते हैं. इसे ऐज प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय पहचान दिखाने के लिए आप PAN Card का इस्तेमाल कर सकते हैं

3. अगर आप किसी बैंक में अपना अकांउट खुलवाना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी. साथ ही किसी दूसरे बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय भी PAN CARD  जरूरी होता है उसके बिना बैंक कार्ड जारी नहीं करेगा.

4. अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत में गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं या किसी भी तरह की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तब भी आपको पैन कार्ड डिटेल्स देनी होती हैं.

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क्‍या आपका PAN कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले का बना हुआ है तो आयकर विभाग (Income Tax) के नियम मुताबिक स्थायी खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार से जोड़ना जरूरी है. नहीं जोड़ने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय (Deactivate) कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि, 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना बाकी है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल गए हैं, उन्हें उसे आयकर (Income Tax) कानून के सेक्‍शन 139AA के सब सेक्‍शन (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा.