फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड होना सबसे जरूरी है. बिना पैन के आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं. PAN बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद जैसी कई जगह काम आता है. लेकिन, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं. तो आपके जुर्माना भी लग सकता हैं. अगर गलती से भी आपके पास दो पैन कार्ड हैं या अलॉट हो गए हैं तो उसे तुरन्त सरेंडर कर दें. इनकम टैक्स (Income tax department) नियमों के मुताबिक, यह गैरकानूनी है और इस पर पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है. 

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लग सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर किसी के भी पास एक से ज्यादा पैन है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. इसलिए अगर आपके एक से ज्यादा PAN हो गए हैं तो किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बेहतर है कि जल्द से जल्द अपने एक PAN को सरेंडर कर दें. पैन कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से सरेंडर कर सकते हैं.

कैसे करें ऑनलाइन पैनकार्ड सरेंडर

  • सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां "Application Type" ड्रॉप-डाउन करें. "Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)”" ऑप्शन सलेक्ट करें
  • फ़ॉर्म को पूरी तरह से भरें और Submit बटन पर क्लिक करें. इससे आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक टोकन नंबर जेनरेट होगा. यह आपके ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के तौर पर भी पहुंच जाएगा.
  • फ्यूचर में काम आने के खयाल से अपने टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए "Continue with PAN Application Form" के साथ जारी रखें" 
  • अब आपको एक नए वेबपेज पर डायरेक्ट किया जाएगा. नए वेबपेज के टॉप पर "Submit scanned images through e-Sign" ऑप्शन सलेक्ट करें.
  • पेज के निचले-बाएं हिस्से में अपना पैन नंबर डिटेल भरें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं.
  • इसके बाद, फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें.
  • अगले पेज के नीचे, एक्स्ट्रा पैन की डिटेल दें, जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर Next बटन पर क्लिक करें.
  • अगली स्क्रीन पर, आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चुनें जिसे आप जमा करना चाहते हैं.
  • अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें. यदि कोई व्यक्ति पैन का सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन्हें खुद मिली रसीद पर सिग्नेचर करना चाहिए.
  • अपनी डिटेल देने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करने को मिलेगा. अपना डिटेल को वेरिफाई करें और अगर कोई सुधार या एडिट करनी हो तो करें
  • इसके बाद पेमेंट करें या इसके लिए आगे बढ़ें. यह पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिये करें
  • पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आपको एक डाउनलोड करने लायक रिसिप्ट दिखाई देगी. इसे आगे के लिए सेव कर लें या प्रिंट कर लें.
  • NSDL e-Gov  को रिसिप्ट की एक प्रिंट कॉपी और दो फोटो भी भेजें.
  • रिसिप्ट भेजने से पहले, लिफाफे को 'पैन कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन' और रिसिप्ट नंबर के साथ लेबल करें और इसे नीचे दिए पते पर भेज दें.

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ऑफलाइन इस तरह से करें सरेंडर

पैन को सरेंडर करने के लिए और नाम सुधार या एड्रेस चेंज जैसे बदलावों के लिए फॉर्म समान होते हैं. NSDL की वेबसाइट या ऑफिस जाकर “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data” लें. इस फॉर्म को भरकर जमा कर दें. इस फॉर्म में जो PAN जारी रखना चाहते हैं, उसे टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम न. 11 में भर दें. इसके अलावा जिस PAN को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें.