How to Surrender a Duplicate PAN Card: PAN Card का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है. अब इसका आम नागरिक के पास होना जरूरी हो गया है. ऐसे में बैंक और किसी जरूर काम में PAN की जानकारी भरनी होती है. लेकिन इसके लिए आपको अलर्ट भी रहना होगा. क्योंकि अगर आपने गलती से PAN से जुड़ी कोई भी जानकारी गलत डाली, तो आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. इसके अलावा अगर आप दो पैन कार्ड  का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.

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आयकर (Income Tax) विभाग बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका वाजिब PAN कार्ड कैंसिल भी कर सकता है. PAN न रहने पर आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए आपको अपना दूसरा PAN कार्ड तुरंत विभाग के पास सरेंडर करना होगा.

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन की जानकारी देने वाले पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगा सकता है. यह प्रावधान खासकर आईटीआर (ITR) फॉर्म भरते समय या दूसरे मामलों में जिनमें पैन कार्ड डिटेल डालना जरूरी है, उस स्थिति में विशेष तौर पर लागू है.

क्या आपके पास भी हैं 2 पैन कार्ड?

दरअसल क्या होता है कि लोग जब PAN Card के लिए अप्लाई करते हैं और वो उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो दूसरे पैन के लिए अप्लाई कर देते हैं. ऐसे में उनके पास दो PAN आ जाते हैं और वह भी एक नाम-पते पर. हालांकि, दोनों नंबर अलग होते हैं. लेकिन यह बड़ा अपराध है.

2 PAN कार्ड रखने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

इनकम टैक्‍स (Income Tax) एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जरूरी है कि अगर किसी के नाम पर दो PAN आ गया है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे.

कैसे करें पैन कार्ड वापस

दूसरा PAN वापस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं. PAN सरेंडर करने के लिए कॉमन फॉर्म हैं. इसे इनकम टैक्‍स वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जमा किया जा सकता है. दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा ऑनलाइन भी संभव है.