पैन कार्ड को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. क्योंकि, पैन की गलत जानकारी देने पर आप पर मोटा जुर्माना लग सकता है. दरअसल, एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कहीं भी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में पैन नंबर देते वक्त कोई गलती हुई तो 10000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि पैन कार्ड में किसी भी तरह की गलती को ठीक करा लें. क्योंकि, पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

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सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पैन कार्ड आखिर होता क्या है. पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है. आयकर विभाग की तरफ से इसे जारी किया जाता है. शॉपिंग से लेकर आयकर रिटर्न भरने तक आज पैन की अहमियत काफी ज्यादा है.

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन अनिवार्य है. वहीं, कुछ अन्य जरूरी काम काजों के लिए भी पैन अनिवार्य किया गया है. 5 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति को खरीदने के दौरान भी पैन का उल्लेख करना जरूरी है. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे सभी नियमों को साफ-साफ बताया गया है. यही वजह है कि आपको पता होने चाहिए कि आपके लिए पैन कार्ड क्यों जरूरी है.

जानिए क्यों आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपका आधार पैन के साथ लिंक होना जरूरी है. ऐसा न होने पर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा.
  • आयकर विभाग के मुताबिक, बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे-ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड देना पड़ता है.
  • लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 50,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर भी आपको पैन की जानकारी देनी होती है.
  • कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत होती है. खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपए या उससे ऊपर पेमेंट करते हैं. कंपनी के डिबेंचर और बॉण्ड खरीदने के लिए भी पैन देना अनिवार्य है.
  • एक लाख से ऊपर की कीमत वाली सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को खरीदने पर भी पैन अनिवार्य है. इसकी सीमा भी 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के भुगतान पर है.
  • वित्तीय संस्थानों में टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 50,000 रुपए से अधिक रकम जमा करने पर पैन कार्ड जरूरी है.
  • पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है.
  • क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है. इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी हासिल की जाती है.
  • होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है. 

कैसे बनवाएं पैन कार्ड

अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है. पैन कार्ड के लिए आपको 49A फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है. 

आवेदन के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है. इसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है. कहने का मतलब यह है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा. पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है. पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है.