PAN Card Latest News: पैन कार्ड आज एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का काम नहीं हो सकता है. इसकी जरूरत हर वित्तीय लेन-देन और बैंक में खाता खुलवाने के लिए होती है. बैंक से लेकर ऑफिस तक इसके बिना आप कोई भी फाइनेंशियल काम नहीं कर सकते. पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.

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दो पैन कार्ड होने पर होंगी ये दिक्कतें 

अगर आप कहीं भी पैन नंबर दर्ज कर रहें हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बेहद सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर के इधर-उधर होने पर आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है. वहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपका बैंक का खाता भी फ्रीज हो सकता है. इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर कर दें. इनकम टैक्‍स एक्‍ट

1961 के सेक्‍शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.

इस तरह कर सकते हैं दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म हैं. इसे आप इनकम टैक्‍स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.

दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है. आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा. 

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