पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. हाल ही में सरकार ने एक डाटा शेयर किया है कि देश भर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है. पैन-आधार (Pan-Aadhaar link) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा. 

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टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा. लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है. डिपार्टमेंट की एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.

...तो नहीं काम करेगा PAN

टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसपर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

PAN रद्द हुआ तो...

पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. मसलन, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे. यानी पैन होते हुए भी आप वे कैम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है.

PAN-आधार लिंकिंग से जुड़े आंकड़े

पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल, यह समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है. इसके बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की गुंजाइश काफी कम है. माई गॉव इंडिया (My Gov India) के ट्विटर पेज के मुताबिक, 32.71 करोड़ से ज्यादा PAN कार्डधारकों ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लिया है. ट्वीट के मुताबिक, 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन कार्ड (PAN Card) बांटे गए हैं. हालांकि 18 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना बाकी है.

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कब लगेगा जुर्माना

टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी आपको 10,000 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है.

  • अगर आप पैन (Pan Card) के बदले गलत आधार नंबर (Aadhaar number) देते हैं.
  • अगर आप किसी खास ट्रांजेक्शंस में PAN या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं.
  • केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.