Old Pension scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अगर पुरानी पेंशन पाने चाहते हैं 31 अगस्त तक मौका है. चूक गए तो खाली हाथ रह जाएंगे. दरअसल, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेडम जारी किया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इसे चुनना होगा. महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू हुई थी. लेकिन, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है. 

काफी टाइम से हो रही है डिमांड

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केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से जारी लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है. बता दें, देश में सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्‍म करके न्‍यू पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) शुरू क‍िया गया था. NPS के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है. पुरानी पेंशन में GPF की सुविधा है, लेक‍िन नई पेंशन में इसे नहीं रखा गया है. काफी टाइम से राज्य और केंद्र के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कुछ राज्यों में इसे बहाल किया है. इस वजह को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया है कि वो भी इसके पात्र बन सकें. 

उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तैयारी

केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन स‍ेलेक्‍ट करने का ऑप्‍शन द‍िया है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया क‍ि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के ल‍िए लगातार आवेदन म‍िल रहे हैं. इसल‍िए 2003 तक के व‍िज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर व‍िचार क‍िया गया है. इसके बाद इसका ऑप्शन द‍िया गया है. अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो उसके इसका ऑप्‍शन स‍ेलेक्‍ट करना होगा. 

नहीं चुना ऑप्शन तो रह जाएंगे खाली हाथ

31 अगस्त तक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करने वाले कर्मचारियों को NPS के तहत ही फायदा मिलेगा. और अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक उसके NPS अकाउंट को बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा.