Tax Benefit Under NPS: हर सैलरीड इम्‍प्‍लॉइज के लिए मनी मैनेजमेंट में टैक्‍स सेविंग एक अहम कम्‍पोनेंट है. नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) एक ऐसी स्‍कीम हैं, जिसमें रिटायरमेंट प्‍लानिंग के साथ-साथ टैक्‍स डिडक्‍शन लिया जा सकता है. NPS दुनिया की सबसे सस्‍ती पेंशन स्‍कीम है. लंबी अवधि के रिटायरमेंट प्‍लानिंग के लिए यह बेहतर ऑप्‍शन है. इसमें रिटायरमेंट की उम्र तक एक बड़ा कॉपर्स बनाया जा सकता है. वहीं, आप जितनी एन्‍युटी खरीदते हैं, उसके आधार पर आगे आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी. आमतौर पर एनपीएस में 2 लाख रुपये तक टैक्‍स डिडक्‍शन का फायदा मिलता है. लेकिन, सेलरीड इम्‍प्‍लॉइज 2 लाख से भी ज्‍यादा डिडक्‍शन ले सकते हैं. 

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NPS एक सबसे ज्‍यादा रेग्‍युलेटेड पेंशन स्‍कीम है. केंद्र सरकार की ओर से भारतीय नागरिकों के शुरू की गई यह एक संगठित पेंशन योजना है. पेंशन फंड रेग्‍युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इसका रेग्‍युलेशन करता है. PFRDA ने हाल ही में एक स्‍टेटमेंट जारी कर टैक्‍स बेनेफिट की डीटेल साझा की है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 80CCD के अंतर्गत एनपीएस पर टैक्‍स डिडक्‍शन का प्रावधान किया गया है. NPS का अहम लक्ष्‍य इंडिविजुअल के लिए एक रिटायरमेंट कॉपर्स और हर महीने एक फिक्‍स्‍ट आमदनी का सोर्स बनाने में मदद करना है.  

NPS में टैक्‍स बेनेफिट समझिये 

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80CCD (1) के अंतर्गत कोई भी व्‍यक्ति NPS कट्रीब्‍यूशन पर टैक्‍स डिडक्‍शन ले सकता है. इसमें इस बात का कोई अंतर नहीं होता है कि कंट्रीब्‍यूशन सरकारी कर्मचारी की ओर से है या प्राइवेट कर्मचारी का है या सेल्‍फ-इम्‍प्‍लॉयड व्‍यक्ति का है. इस प्रावधान में 18-70 की उम्र तक के सभी भारतीय नागरिक एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन पर टैक्‍स छूट ले सकते हैं.

Section 80CCD (1) के अंतर्गत इंडिविजुअल की सैलरी (basic + DA) का 10 फीसदी या ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक मैक्सिमम टैक्‍स डिडक्‍शन एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन पर लिया जा सकता है. वित्‍त वर्ष 2017-18 में सेल्‍फ-इम्‍प्‍लॉयल इंडिविजुटलस के लिए यह लिमिट बढ़ाकर ग्रॉस टोटल इनकम का 20 फीसदी की गई. एक वित्‍त वर्ष में मैक्सिमम डिडक्‍शन लिमिट 1.5 लाख रुपये की गई. 

आम बजट 2021 में सेक्‍शन 80CCD में एक नया संसोधन हुआ और सेक्‍शन 80CCD(1B) जोड़ा गया. इस नए प्रावधान में इंडिविजुअल्‍स के लिए 50,000 रुपये के अतिरिक्‍त टैक्‍स डिडक्‍शन का प्रावधान किया गया. यह प्रावधान सैलरीड और सेल्‍फ-इम्‍प्‍लॉयड दोनों के लिए किया गया. इस तरह, सेक्‍शन 80CCD में मैक्सिमम 2 लाख रुपये का टैक्‍स डिडक्‍शन लिया जा सकता है. इसमें सेक्‍शन 80CCD (1) के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये और सेक्‍शन 80CCD(1B) में अतिरिक्‍त 50,000 का डिडक्‍शन शामिल है. 

 

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सेक्‍शन 80CCD (2) में एक्‍स्‍ट्रा डिडक्‍शन 

NPS में सेक्‍शन 80CCD (2) के अंतर्गत भी टैक्‍स डिडक्‍शन का प्रावधान है. दसअरल, जब कोई एम्‍प्‍लायर अपने किसी इम्‍प्‍लॉइज के एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन करता है, तो सेक्‍शन 80CCD (2) प्रभावी होता है. एम्‍प्‍लॉयर PPF और EPF के अलावा एनपीएस में कंट्रीब्‍यूशन कर सकता है. इसमें एम्‍प्‍लॉयर का कंट्रीब्‍यूशन इम्‍प्‍लॉइज के कंट्रीब्‍यूशन के बराबर या इससे ज्‍यादा हो सकता है. यह सेक्‍शन केवल सैलरीड इम्‍प्‍लॉइज पर ही लागू होता है. सेल्‍फ-इम्‍प्‍लाइड इंडिविजुअल को इसका फायदा नहीं मिलता है. 

सेक्‍शन 80CCD (2) के अंतर्गत टैक्‍स डिडक्‍शन सेक्‍शन 80CCD (1) के अलावा मिलता है. सेक्‍शन 80CCD (2) में सैलरीड व्‍यक्ति अपनी सैलरी का 10 फीसदी तक डिडक्‍शन क्‍लेम कर सकता है. जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है या एनपीएस में एम्‍प्‍लॉयर के कंट्रीब्‍यूशन के बराबर है.