NPS Scheme: प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए रिटारयरमेंट कॉर्पस के साथ-साथ मंथली पेंशन का इंतजाम करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्‍टम (Nation pension System) एक बेहतर ऑप्‍शन है. जॉब के शुरुआती दिनों के साथ ही रिटायरमेंट प्‍लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए. जिससे कि लंबे समय में आप एक पर्याप्‍त रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके. NPS में निवेश पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा रिटायरमेंट फंड (Retirement fund) भी एकमुश्‍त मिलता है. अगर व्‍यक्ति 21 साल की उम्र में ही 10,000 मंथली एनपीएस में निवेश शुरू करता है, तो उसे रिटायरमेंट पर 1.15 लाख रुपये की मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है.

NPS Calculator: 21 की उम्र में शुरू करने का फायदा   

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मान लीजिए, कोई निवेशक 21 साल की उम्र में नौकरी ज्‍वाइन है और उसी के साथ ही 10,000 रुपये का मंथली निवेश एनपीएस में शुरू करता है. इसमें 21 साल की उम्र से अगर एनपीएस से जुड़ते हैं तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 39 साल तक निवेश करना होगा. अब कैलकुलेशन देखिए- 

NPS में मंथली निवेश: 10,000 रुपये (1,20,000 रु सालाना)

39 साल में कुल योगदान: 46.80 लाख रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%

मेच्योरिटी पर कुल कॉर्पस: 5.76 करोड़ रुपये

एन्युटी परचेज: 40%

अनुमानित एन्युटी रेट: 6% 

60 की उम्र पर पेंशन: 1.15 लाख रुपये महीना

(नोट: यह कैलकुलेशन NPS ट्रस्‍ट के कैलकुलेटर पर किया गया है. पेंशन और फंड को लेकर आंकड़ा अनुमानित है. वास्‍तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.) 

60 की उम्र में 3.45 करोड़ का फंड?

NPS में अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैं (मिनिमम इतना रखना जरूरी है) और एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 3.45 करोड़ रुपये एकमुश्‍त मिलेंगे और 2.30 करोड़ एन्‍युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 1,15,217 रुपये की पेंशन मिलेगी. एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी. 

एन्युटी दरअसल, आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.

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NPS: कौन कर सकता है निवेश 

NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

NPS: टैक्स छूट का एक्‍स्‍ट्रा बेनेफिट 

एनपीएस (NPS) के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तिहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.

रिटायरमेंट सेविंग्‍स का एक बेस्‍ट प्‍लान: एक्‍सपर्ट 

वेल्‍थ मैनेजमेंट कंपनी Fintoo के सीईओ मनीष पी. हिंगर का कहना है कि NPS हमेशा से रिटायरमेंट सेविंग्‍स के लिए एक बेस्‍ट ऑप्‍शन रहा है. क्‍योंकि, इसमें निवेशकों को इक्विटी और डेट दोनों का बेनेफिट देने की क्षमता है. इसमें इक्विटी और डेट चुनने का ऑप्‍शन निवेशक अपनी रिस्‍क क्षमता को देखते हुए चुन सकता है. कम जोखिम में बेहतर रिटर्न के लिहाज से यह एक बेहतर प्रोडक्‍ट है. इसमें टैक्‍स बेनेफिट के लिए टियर 1 अकाउंट जरूर सलेक्‍ट करना चाहिए.