NPS Scheme: वैसे तो यह बात सही है कि रिटायरमेंट प्‍लानिंग जितनी जल्‍दी शुरू की जाए, उसका फायदा भी उतना ही ज्‍यादा होता है. हालांकि, आमतौर पर बहुत कम ही होता है कि प्राइवेट सेक्‍टर में जॉब शुरू करने के साथ ही कोई व्‍यक्ति अपनी रिटायरमेंट प्‍लानिंग भी शुरू कर दे. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास रिटायरमेंट फंड बनाने या पेंशन के लिए बेहतर प्‍लान नहीं हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक ऐसा ऑप्‍शन है, जिसके जरिए आप देरी से भी निवेश शुरू कर एक बड़े रिटायरमेंट फंड के साथ-साथ मंथली पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं. अगर आपकी उम्र 40 साल है, तब भी आप NPS में निवेश कर 1 करोड़ एकमुश्‍त फंड और करीब 33 हजार मंथली पेंशन की प्‍लानिंग कर सकते हैं. समझते हैं कैलकुलेशन...

NPS Calculator: 1 करोड़ एकमुश्‍त फंड 

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अगर निवेशक की उम्र 40 साल है और वह इस स्‍कीम में निवेश शुरू करता है, तो उसे अगले 30 साल तक निवेश का मौका मिलेगा. अगर उसने 1 करोड़ एकमुश्‍त रिटायरमेंट फंड और 30 हजार से ज्‍यादा मंथली पेंशन का टारगेट रखा है, तो 22,000 मंथली कंट्रीब्‍यूशन करना होगा. 

NPS में मंथली निवेश: 22,000 रुपये 

20 साल में कुल योगदान: 52.80 लाख रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%

मेच्योरिटी पर कुल रकम: 1.68 करोड़ रुपये

एन्युटी परचेज: 40%

अनुमानित एन्युटी रेट: 6% 

रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त फंड: 1.01 करोड़ रु 

60 की उम्र पर पेंशन:  33,691 रुपये महीना

(नोट: यह कैलकुलेशन एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्‍तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.) 

NPS: एन्युटी की रकम से मिलती है पेंशन

NPS में अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैं (मिनिमम इतना रखना जरूरी है) और एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 1.01 करोड़ रुपये एकमुश्‍त मिलेंगे और 67.38 लाख रुपये एन्‍युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 33 हजार रुपये से ज्‍यादा की पेंशन मिलेगी. एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी.

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NPS: कौन कर सकता है निवेश

NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

टैक्स में मिलती है छूट

NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. एनपीएस पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं. एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं.