NPS Rules: बुढ़ापा सूकुन और खुशहाली से गुजरे, इसलिए जरूरी है कि आपकी जेब में पैसे रहे. यह तभी होगा जब आपके पास मंथली इकनम का सोर्स होगा. कई बार रिटायरमेंट प्‍लानिंग में काफी देर हो जाती है. लेकिन, अब नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में ऐसी सुविधा है कि 65 साल से ज्‍यादा की उम्र में भी आप पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं. NPS को रेग्‍युलेट करने वाली संस्‍था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में NPS ज्वाइन करने की उम्र सीमा बढ़ा दी है. अब 70 साल की उम्र तक कोई भी व्‍यक्ति एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है. पहले एज लिमिट 18-65 साल थी. ऐसे में 65 साल की उम्र के बाद भी एनपीएस अकाउंट खुलवाने के फायदे और एक्जिट, विदड्रॉल के नियम जान लेना चाहिए.

पेशन फंड, एसेट एलोकेशन में कितना एक्‍सपोजर 

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NPS के नए नियमों के मुताबिक, 65 साल से ज्‍यादा उम्र में एनपीएस से जुड़ने वाले सब्‍सक्राइबर के लिए इक्विटी एक्सपोजर की मैक्सिमम लिमिट तय की है. ऑटो च्वाइस ऑप्‍शन के अंतर्गत पेंशन फंड (PF) व एसेट एलोकेशन में मैक्सिमम 15 फीसदी और एक्टिव च्वाइस में मैक्सिमम 50 फीसदी का इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं. यानी, फंड का मैक्सिमम 50 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे सब्सक्राइबर साल में एक बार पेंशन फंड में और दो बार एसेट एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं. 

बता दें, PFRDA ने 26 अगस्त 2021 को नए नियमों को लेकर सर्कुलर जारी किया है. नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भारतीय नागरिक, रेजिडेंट या नॉन-रेजिडेंट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OIC) 65-70 साल की उम्र के बीच एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और वे अकाउंट को 75 साल की उम्र तक डेफर कर सकते हैं.

65 साल की उम्र के बाद एनपीएस अकाउंट खुलवाने वाले सब्सक्राइबर को टियर 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत दो प्रकार के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जा सकते हैं. इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलेंटरी सेविंग्‍स अकाउंट. टियर 1 अकाउंट कोई भी शख्स खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो.

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एक्जिट और विदड्रॉल के क्‍या हैं नए नियम

अगर आप 65 साल की उम्र के बाद NPS अकाउंट खुलवाते हैं, तो आमतौर पर 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं. कॉर्पस के कम से कम 40 फीसदी हिस्से से एन्यूटी खरीदना जरूरी है. शेष रकम विदड्रॉ कर सकते हैं. हालांकि, अगर पूरा कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं. वहीं, मैच्‍योरिटी से पहले यानी 3 साल पूरा होने के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं. इस केस में कम से कम 80 फीसदी कॉर्पस से एन्यूटी खरीदना जरूरी होगा. बाकी की रकम आप विदड्रॉ कर सकते हैं. हालांकि, अगर पूरा कॉर्पस 2.5 लाख रुपये या इससे कम है तो पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं. अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को पूरी रकम एकमुश्त मिल जाएगी.

NPS: टैक्स छूट का एक्‍स्‍ट्रा बेनेफिट 

एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तिहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है. यह ध्‍यान रखें, कंट्रीब्‍यूशन पर आपको जो टैक्‍स छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 अकाउंट पर मिलती है.