सरकार समर्थित रिटायरमेंट योजना National Pension System (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अप्रैल, 2024 से एक अहम नियम बदल रहा है. पेंशन नियामक Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने NPS खातों की सुरक्षा के लिए एक और कदम जोड़ा है. इसके लिए 15 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा गया था कि CRA सिस्टम के एक्सेस के लिए अब पासवर्ड बेस्ड यूजर्स के लिए टू-फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. 

आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का आया नियम

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सर्कुलर के मुताबिक, NPS की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड आधारित लॉगइन प्रोसेस के लिए आधार बेस्ड लॉगइन ऑथेंटिकेशन का सिस्टम शुरू कर रहा है. इस नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद NPS Subscribers अब अपने अकाउंट को बस आधार से ऑथेंटिकेट करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर अकाउंट लॉगइन कर सकते हैं. इसके लिए PFRDA करंट यूजर आईडी और पासवर्ड बेस्ड लॉगइन को इंटीग्रेट करेगा. 

अभी मौजूदा समय में NPS अकाउंटहोल्डर्स को CRA सिस्टम में लॉगइन करने के लिए NPS ID और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बाद उन्हें आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना होगा. 

NPS Account में कैसे होगा लॉगइन?

टू-फैक्टर आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके एनपीएस अकाउंट एक्सेस करने के लिए आप अब इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • एनपीएस वेबसाइट पर जाएं: https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
  • 'PRAIN/IPIN से लॉगिन करें' विकल्प चुनें.
  • नई विंडो खोलने के लिए PRAIN/IPIN टैब पर क्लिक करें.
  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • फिर विंडो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए संकेत देगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगी.
  • ओटीपी दर्ज करें.
  • अब आप अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं.