आने वाले दिनों में एनपीएस (NPS-National Pension System) में इनवेस्ट करने वाले इंप्लाइज को बड़ी राहत मिल सकती है. NPS account को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया जा सकता है. पीएफआरडीए (PFRDA) ने अगले बजट में एनपीएस के तहत Employers के 14 फीसदी के योगदान को सभी श्रेणी के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री (tax free) करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखने का फैसला लिया है.

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PFRDA ने दी ये जानकारी 

पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अगले बजट (Budget 2021) में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत Employers के 14 फीसदी के अंशदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का फैसला किया है.

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एनपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाइज के लिए पेंशन में Employers के 14 फीसदी के योगदान को एक अप्रैल, 2019 से टैक्स फ्री किया गया है. बंद्योपाध्याय ने कहा कि ''हम संभवत: नियोक्ताओं के 14 प्रतिशत के योगदान को सभी के लिए टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं. अभी यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है.'' आने वाले समय में इसका फायदा सभी कर्मचारियों को मिल सकेगा.

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PFRDA Chairman

पीएफआरडीए के चेयरमैन के मुताबिक सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी कर्मचारियों को इस छूट का फायदा दिया जाए. चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो या किसी कॉरपोरेट इकाई का कर्मचारी, सभी क्षेत्रों के अंशधारकों को इसका लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य मांग कर रहे हैं कि 14 फीसदी की टेक्स छूट (tax relief) राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि कई राज्य सरकारों ने इस बारे में पीएफआरडीए को पत्र लिखा है.