NPS-नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme-) के खाताधारकों को नई सुविधा मिली है. सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन की सुविधा दी है. जो खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

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पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरू की है. बता दें NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृ‍द्धावस्‍था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है. 

मौजूदा व्यवस्था में अगर NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है. बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है.

NPS में ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे बदलें?

  • नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने CRA सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.
  • उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें.
  • सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
  • उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे.
  • एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
  • इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें.
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
  • ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा.
  • अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा.

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2 तरह से अकाउंट खोलने की सुविधा

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन NPS सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या NPS पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को देता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.