नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करना अब और आसान होगा. इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. NPS अकाउंट खोलने के लिए अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) की सुविधा मिलेगी. पेपरलेस NPS अकाउंट खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. नए नियम के मुताबिक, अब बैंकों के ग्राहक (रिजस्टर्ड POPs-प्वांइट ऑफ प्रजेंस) मोबाइल नंबर पर OTP के इस्तेमाल से खाते खोल सकते हैं. वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए NPS अकाउंट्स खोलने के लिए POP की मदद से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर OTP आएगा. 

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पहली बार मिलेगी ये सुविधा

6 अक्टूबर, 2020 को जारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, PFRDA ने अब अपने मौजूदा विकल्पों के अलावा, नए ग्राहकों के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (VCIP) की शुरुआत की है. बीमा नियामक के ऐलान से एक महीने बाद बीमा कंपनियां नए ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के क्रेडेंशियल्स के लिए रियल टाइम वीडियो बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगी.

1000 रु. से खोल सकते हैं खाता

  • NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. 
  • टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. 
  • टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है. 
  • NPS टियर-1 को सक्रिय रखने के लिए सालाना कॉन्ट्रिब्यूशन पहले ही 6,000 रुपए घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है. 
  • 65 साल की उम्र तक इस निवेश को चला सकते हैं.
  • NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है.
  • 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं.
  • अगर न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.

कितना मिलता है रिटर्न?

अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं, और निवेश 30 साल तक जारी रखते हैं. यानी 60 साल की उम्र तक. उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपए हो जाएंगे. नियम के मुताबिक, उम्र 60 साल होते ही आपको एक मुश्त 45 लाख रुपए कैश मिल जाएगा. इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपए पेंशन मिलेगी. बता दें, जबकि निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपए निवेश करेगा.

टैक्स में मिलती है छूट

NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपए का बेनिफिट टैक्स ले सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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कौन कर सकता है निवेश

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है. यह सरकारी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की एक निवेश स्कीम है. पहले योजना में सिर्फ सरकारी कर्मचारी निवेश कर थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. NPS में जमा पर टैक्स छूट भी मिलती है. यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से ओपन करवा सकते हैं.