NPS एक ऐसी स्कीम है जहां रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को एक नियमित आय मिलती है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान थोड़ी-थोड़ी राशि निवेश की जाती है. इसके बाद रिटायरमेंट होने पर राशि को एकमुश्त निकाल कर बची हुई राशि से पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है. आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी राशि इस योजना के तहत इन्वेस्ट करते हैं. इसी के आधार पर आपका रिटर्न भी तय होता है. 

ऑनलाइन ऐसे बदल सकते हैं पैटर्न

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इसके लिए आपको NSDL की आधिकारिक वेबसाइट  https://cra-nsdl.com/CRA/ पर जाना है. यहां जाकर पोर्टल पर लॉग इन करें. लॉग इन id आपका PRAN यानि कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है.

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इन्वेस्टमेंट पैटर्न में चेंज के लिए आप 'TRANSACT ONLINE' टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप CHANGE SCHEME PREFERENCE का ऑप्शन सिलेक्ट कर ऑटो च्वाइस के तहत कंजरवेटि/मॉडरेट और एग्रेसिव में किसी एक विकल्प को चूज कर सकते हैं. अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

अगर पोर्टफोलियो मैनेजर में आप चेंज करना चाहते हैं, तो ‘ट्रांजैक्ट ऑनलाइन’ ऑप्शन पर क्लिक कर, चेंज पोर्टफोलियो मैनेजर ऑप्शन सिलेक्ट करें. इसके बाद आप स्क्रीन पर पोर्टफोलियो मैनेजर की लिस्ट देख पाएंगे. जिसमें अब आप अपने हिसाब से बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं.

ऑफलाइन ऐसे करें चेंज 

अगर आप ऑनलाइन NPS खाते में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन तरह से पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस-सर्विस प्रोवाइडर्स) के ऑफिस में जाकर इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव के लिए मिलने वाले फॉर्म को भर सकते हैं. इसे भर कर जमा करने से आप का काम आसान हो जाएगा.