EPF सब्‍सक्राइबर्स के लिए एक अच्‍छी खबर है. अब 1 महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहने पर वे अपने कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी EPF अकाउंट से 75% रकम की निकासी कर सकते हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संदर्भ में 6 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए इंप्‍लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्‍कीम के नियमों में संशोधन किया है.

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इस साल जून में किया गया था ऐलान

आपको बता दें कि 1 महीने बाद EPF अकाउंट से 75% रकम निकासी का ऐलान सरकार ने इस साल जून में ही किया था. हालांकि, उस समय अधिसूचना जारी नहीं हुई थी. EPFO के केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली थी.

क्‍या कहा गया है अधिसूचना में?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक कोई भी नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और 1 महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने EPF खाते से मैक्सिमम 75% रकम निकाल सकता है. नियम के अनुसार, EPF से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी.

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरे पैसे

1 महीने की बेरोजगारी के बाद जहां अब पैसों की जरूरत होने पर EPF से 75% राशि निकाली जा सकेगी, वहीं नौकरी छोड़ने या छूटने के दो महीने बाद भी अगर किसी व्‍यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है तो वह 100% राशि अपने EPF अकाउंट से निकाल सकता है.

अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने ईपीएफ से अधिकतम 75 फीसदी रकम निकाल सकता है. पहले EPF स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी. नौकरी छोड़ने के बाद व्‍यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था.