आपको ये पता है कि आप जब कार खरीदते हैं तो आप उसे शोरूम से सड़क पर तब तक लेकर नहीं निकल सकते जब तक कि आपने कार का बीमा नहीं करा लेते हैं. जब आप मोटर बीमा कराते हैं तो इस बात पर काफी गौर करनी चाहिए कि बीमा पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं. ये जानना बेहद जरूरी है. आप कार के लिए बीमा पॉलिसी बाजार में कहीं से खरीद सकते हैं लेकिन जिस डीलर से आप कार खरीद रहे होते हैं, वे भी आपको इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ बीमा कंपनियों करार होता है. यहां हम उन बातों की चर्चा करते हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि किस परिस्थिति में आपको कार दुर्घटना में मुआवजा नहीं मिलेगा.

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इन परिस्थितियों में मुआवजे से चूक जाएंगे

  • अगर आपने कार बीमा पॉलिसी महज एक साल के लिए खरीदी है तो इसे बिना तारीख के अंतराल के रिन्यू करा लिया जाना चाहिए. अन्यथा मुआवजे में दिक्कत आएगी. 
  • अगर आपकी कार बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त हो गई है और नई पॉलिसी नहीं खरीदी गई है तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा. 
  • अगर कार को शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के नशे में चलाया जा रहा है और कार का बीमा खरीदने वाले मालिक को इसकी जानकारी है, तब आपको दुर्घटना होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा. 
  • अगर आप बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटना की स्थिति में आपको मुआवजा नहीं मिलेगा. 
  • गाड़ी का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है. खासकर अगर ऑयल लीक होने की वजह से गाड़ी के इंजन को नुकसान होता है तब आपको मुआवजे से वंचित रहना पड़ सकता है.
  • नियमों और दिशा-निर्देश को कभी हल्के में न लें. कार बनाने वाली कंपनी के दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा.
  • युद्ध, आतंकी घटना, घुसपैठ, विदेशी सैन्य कार्रवाई, गृह युद्ध, विद्रोह, अपहरण, रेडिएशन या परमाणु हथियार/वस्तु आदि की चपेट में आने से होने वाले नुकसान पर मुआवजा नहीं मिलता
  • अगर जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया हो और उससे कोई क्षति होती हो तो भी आपको नहीं मिलेगा. 
  • अगर बीमा पॉलिसी खरीदने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रिया-प्रतिक्रिया में कोई घटना होती है तो उसकी वजह से होने वाला नुकसान भी बीमा के दायरे से बाहर है. मसलन अगर बारिश की वजह से कार का इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कार को खुले में रखने की वजह से हुआ नुकसान बीमा कवर के दायरे में नहीं आएगा. 
  • अगर आप अपनी कार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं या उसे बेच देते हैं तो कार खरीदने वाले व्यक्ति को कार की बीमा पॉलिसी अपने नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी है. 
  • इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, अगर पॉलिसी आपके नाम से ही है और दुर्घटना में नुकसान किसी अन्य व्यक्ति के कार चलाने की वजह से होता है, तब भी बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

थर्ड पार्टी कवर जरूरी है. अगर आपकी कार से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो इस बीमा से उसे (थर्ड पार्टी) मुआवजा दिया जाता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी कार को हुए नुकसान और आपको लगी चोट कवर नहीं होता. वाहन बीमा के क्षेत्र में इरडा द्वारा अगस्त में सभी नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर को तीन और पांच सालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जारी किया गया है.