Money Guru: निवेश में क्या करें और क्या न करें, इस बात को लेकर ज्यादातर निवेशक उलझन में रहते हैं. खासकर जब कोई बदलाव होते हैं तो फैसला लेना आसान नहीं होता. अब हाल में बीमा नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को भी हेल्थ कवर (Health Cover) ऑफर करने की छूट दे दी.ऐसे में सवाल है कि क्या जीवन बीमा कंपनी से हेल्थ कवर लेना सही है? इसके अलावा निवेश के दूसरे सवाल जैसे इंश्योरेंस में यूज एंड फाइल क्या है? टर्म प्लान रकम क्लेम कैसे करें? जैसे दूसरे कई सवाल हैं. ऐसे ही सवाल के जवाब (Money tips) हम यहां बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकर के सीईओ वेंकटेश नायडू से समझने की कोशिश करते हैं.

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भारत में 3.5% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस

हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच 1% से भी कम है

जीवन बीमा कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेचे तो दायरा बढ़ेगा

अभी जीवन बीमा कंपनियों में 25 लाख एजेंट हैं

बीमा एजेंट,हेल्थ इंश्योरेंस को घर-घर तक पहुंचा सकते हैं

जीवन बीमा में यूज एंड फाइल

जीवन बीमा कंपनियां तुरंत प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगी

जीवन बीमा प्रोडेक्ट,बिना रेगुलेटर की मंजूरी के लाना संभव

प्रोडेक्ट लॉन्च करने से पहले रेगुलेटर की मंजूरी जरूरी नहीं

प्रोजेक्ट बाजार में आने के बाद,IRDAI को सूचित किया जाएगा

टर्म प्लान,रिटर्न ऑफ टर्म इंश्योरेंस लॉन्च करना आसान

यूज एंड फाइल (use and file) में इंडिविजुअल पेंशन प्रोडक्ट शामिल नहीं

इंडिविजुअल सेविंग,एन्युटी प्रोडेक्ट इस दायरे से बाहर

यूज एंड फाइल-फायदे

लाइफ पॉलिसी में ग्राहकों को मिलेंगे ज्यादा विकल्प

नए तरह के प्रोडक्ट ग्राहकों की जरूरत के अनुसार आएंगे

प्रोडक्ट में नए इनोवेशन जैसे एम्बेडेड इंश्योरेंस आ पाएंगे

नए प्रोडक्ट आने में कम समय लगेगा

प्रोडक्ट अप्रूवल में 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है

SIP इंश्योरेंस पर रोक

इंश्योरेंस फीचर वाले MF प्रोडक्ट नहीं आएंगे

SEBI ने AMFI को ऐसे प्रोडक्ट लाने से मना किया

इंश्योरेंस कवर SIP मियाद तक जारी रहता है

जमा SIP के तय गुना के बराबर बीमा प्रोटेक्शन मिलता है

SIP मियाद के बढ़ने पर इंश्योरेंस कवर की रकम भी बढ़ेगी

ICICI Pru,Nippon Ind.,ABSL,PGIM के SIP इंश्योर

अब फंड हाउस SIP इंश्योरेंस वाले प्रोडेक्ट नहीं बेच सकते

दिल्ली की एक निवेशक जिनकी उम्र- 44 साल

₹50 लाख का टर्म कवर है

मेरे बाद परिवार को क्लेम कैसे मिलेगा?

क्लेम प्रक्रिया में कौन से दस्तावेज जरूरी?

निवेशक को जवाब

टर्म पॉलिसी लेते समय नॉमिनी का नाम तय करें

पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद क्लेम की प्रक्रिया आसान

क्लेम फॉर्म के साथ डेट सर्टिफिकेट,पॉलिसी दस्तावेज भरें

पॉलिसी में नॉमिनी न होने पर,कानूनी दस्तावेज दें

बीमारी से मृत्यु पर मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट जरूरी

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मुंबई की एक निवेशक जिनकी  उम्र-36 साल

हेल्थ पॉलिसी में नेटवर्क अस्पतालों की सूची होती है

गैर नेटवर्क अस्पताल जाने पर कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा?

निवेशक को जवाब

नॉन नेटवर्क अस्पताल में इलाज के लिए पहले खुद खर्च करना होगा

खर्चों के बिल देकर इंश्योरेंस कंपनी से रीइम्बर्स करा सकते हैं

10-12 दिनों में खर्च किए पैसै रीइम्बर्स हो जाएंगे

कैशलेस क्लेम का फायदा केवल नेटवर्क अस्पतालों में ही

हेल्थ पॉलिसी को नेटवर्क अस्पतालों में इलाज कराना बेहतर.