केंद्र सरकार ने व्‍यापारियों को राहत देते हुए GST रिटर्न (Return) दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दी है. फाइनेंस मिनस्‍ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक रिटर्न दाखिल करने में व्‍यापारियों को तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. इसलिए तारीख बढ़ाई गई है. 

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फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के मुताबिक एनुअल GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी. CBDT ने एक बयान में कहा कि कारोबारी साल 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9/GSTR-9A में सालाना रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में समाधान विवरण भरने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.

इससे पहले GST काउंसिल ने बड़ी राहत देते हुए अपनी 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला कर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था. नया टैक्‍स सिस्‍टम एक अगस्त से लागू हो चुका है. इसके साथ परिषद ने इलेक्ट्रिक चार्जर के लिए भी टैक्‍स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.

यह कटौती इलेक्ट्रिक (EV) सेक्टर को और बढ़ावा देने में मदद करेगी. 5 जुलाई 2019 को पेश बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए कर्ज के ब्याज में 1.5 लाख रुपये की आयकर कटौती का प्रस्ताव रखा गया था.

यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल्‍स बढ़ाने के लिए उठाया गया है. मंहगी कॉस्टिंग और इंफ्रा की कमी के कारण देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर काफी कम है. देश में कुल वार्षिक वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल एक प्रतिशत से भी कम है.