काम की बात: मृत व्यक्ति के आधार और PAN कार्ड का क्या करना चाहिए, जानिए क्या कहते हैं नियम
Kaam ki Baat: अगर किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके पैन और आधार कार्ड के साथ क्या करना चाहिए. आज हम आपको बता रहे हैं कि नियम क्या कहते हैं.
UIDAI Rule For Aadhaar: मौजूदा समय में बहुत कम ही लोग हैं, जो ये जानते हैं कि किसी शख्स के मरने के बाद उसके आधिकारिक दस्तावेज यानी कि आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (PAN Card) का क्या करना चाहिए. हालांकि ये बात किसी को बताई नहीं जाती लेकिन UIDAI ने इसके लिए भी नियम बनाया है. अगर किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके पैन और आधार कार्ड के साथ क्या करना चाहिए. आज हम आपको बता रहे हैं कि नियम क्या कहते हैं.
आधार कार्ड
आज के समय में आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी दस्तावेज बन गया है. सरकारी योजना का लाभ उठाना हो या किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है. बता दें कि UIDAI राज्यों के डेथ रजिस्ट्री से जुड़ा नहीं है, इसलिए डेथ को दर्शाने के लिए आधार कार्ड को ऑटोमैटिक तरीके से अपडेट नहीं किया जा सकता. वहीं मृत्यु के पंजीकरण और प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है, ऐसे में परिवार के सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग ना होने दें.
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आवेदन पत्र में क्या-क्या देना होगा
आवेदन पत्र में पैन कार्ड सरेंडर करने का कारण, नाम, पैन और मृत व्यक्ति की जन्मतिथि, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति साथ देनी होगी. ये आवेदन आपको किस AO के पास जमा करना है, इसकी जानकारी आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मिल जाएगी. हालांकि ये प्रोसेस अनिवार्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं.