कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) covid 19 के संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने छोटे कारोबारियों और करदाताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने पांच लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड (income tax refunds) को तत्काल जारी करने का फैसला लिया है.  वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से दी गई इस जानकारी के मुताबिक इस कदम से लगभग 14 लाख करदाताओं (Taxpayers) को फायदा मिलेगा.

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जीएसटी और कस्टम का रिफंड भी जारी होगा

वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिफंड के अलावा सभी लंबित जीएसटी (GST) और कस्टम (CUSTOM) रिफंड को भी रिलीज करने का ऐलान किया है. इससे एक लाख कारोबारियों को फायदा होगा. सरकार कुल 18,000 करोड़ रुपये के रिफंड तत्काल प्रभाव से जारी करेगी.

आयकर विभाग ने दी राहत

बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण Income tax विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू कारोबारी साल के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय देने का ऐलान किया है. ये फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) से छूट के लिए भरने होते हैं. कोविड-19 (Covid 19) के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. फॉर्म 15G और 15H उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है. ये फॉर्म ब्याज आय पर TDS छूट के लिए भरने होते हैं.

 

इस बात का रखें ध्यान

अगर आप Income tax ऑनलाइन (E Filing) करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. क्‍योंकि इनकम टैक्‍स विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. इनकम टैक्‍स विभाग ने Taxpayer से पर्सनल ई-फाइलिंग (E filing) खाते में सेंध की आशंका को लेकर सतर्क रहने को कहा है. कुछ गड़बड़ी की बात सामने आने पर उसके बारे में सूचना साइबर सुरक्षा इकाई को देने को कहा है. विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि अगर आपको लगता आपके ई-फाइलिंग खाते में सेंध लगी है या अनाधिकृत तरीके से वहां पहुंचा गया है, तब आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं. इस तरह की स्थिति अगर आती है तो कृपया संबंधित पुलिस साइबर प्रकोष्ठ के अधिकारियों को सूचित करें.