ITR filling new rules: केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने से छूट दे दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्‍स रिटर्न से छूट पाने के लिए नियम और डिक्‍लरेशन फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया है. यह फॉर्म सीनियर सिटीजन को बैंकों में जमा कराना होगा. 

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वित्त वर्ष 2021-22 के बजट (Budget 2021) में पेंशन इनकम (Pension Income) और उसी बैंक में फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था. इन सीनियर सिटीजंस को 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. 

इन टैक्‍सपेयर्स को मिलेगी छूट 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे सीनियर सिटीजंस के लिए नियमों और डिक्‍लरेशन फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. सीनियर सिटीजन को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर टैक्‍स काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें ब्याज इनकम उसी बैंक से हुई हो, जहां पेंशन जमा होती है. 

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तय लिमिट से ज्‍यादा इनकम पर ITR फाइलिंग जरूरी

इनकम टैक्‍स कानून के तहत एक तय लिमिट से ज्‍यादा इनकम वाले सभी लोगों को रिटर्न फाइल करना होता है.  सीनियर सिटीजंस (60 साल या ज्‍यादा) और सुपर सीनियर सिटीजंस (80 साल और ज्‍यादा) के लिए यह लिमिट कुछ अधिक है. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करने पर जुर्माना तो लगता ही है, साथ में संबंधित व्यक्ति को ज्‍यादा टीडीएस (TDS) देना पड़ता है.  

सीनियर सिटीजंस को मिलेगी राहत 

नांगियां एंड कंपनी एलएलपी के निदेशक इतेश दोधी ने कहा कि कम्‍प्‍लायंस के बोझ को कम करने के लिए 75 साल और ज्‍यादा के सीनियर सिटीजंस को बजट में कुछ राहत दी गई है. दोधी ने बताया कि सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग से छूट वाले सीनियर सिटींजस के लिए Form 12BBA नोटिफाई कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 के अपने बजट भाषण (Budget Speech 2021-22) में कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार 75 साल और ज्‍यादा उम्र के सीनियर सिटीजन पर टैक्‍स कम्‍प्‍लायंस का बोझ कम करेगी.