इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर AY 2020-21 का टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) फाइल के लिए ITR 3 फॉर्म जारी कर दिया है. इससे पहले मार्च महीने में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 1, 2, और 4 फॉर्म जारी किए गए थे. ये सभी फॉर्म ई-फाइलिंग में जरूरी हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, बाकी के ITR फॉर्म भी जल्द ही जारी किए जाएंगे. जुलाई में ITR1 और ITR4 फॉर्म को धारा 234B, 234C और 234A की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया था.

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CBDT ने असेसमेंट ईयर (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटीफाइड किया था. हालांकि, इनकम टैक्स फाइलिंग को केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था जो AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं.

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध किया गया जिसे excel या Java यूटिलिटी को डाउनलोड किया जा सकता है. जबकि दूसरे आईटीआर थोड़े समय में उपलब्ध होंगे. आईटीआर 3 उन लोगों और HUFs के इस्तेमाल के लिए है जिन्हें कारोबार या पेशे के मुनाफे या लाभ से आय हो रही है. 

टैक्सपेयर को ऑनलाइन आईटीआर 3 फाइल करना अनिवार्य होता है. आईटीआर-3 को ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर सकते हैं.

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AY 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी गई थी. टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर www.incometaxindiaefiling.gov.in पूरी प्रक्रिया दी हुई है.