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सुपरहिट स्कीम! हर महीने ₹4200 करें निवेश, 60 की उम्र के बाद एकमुश्त पाएं ₹90 लाख और ₹30,000 मंथली पेंशन

National Pension System: प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहते हैं, तो आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सुपरहिट स्कीम हैं. इस स्कीम निवेश से इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के साथ मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है. वहीं रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की गारंटी मिलती है.
Updated on: November 22, 2022, 11.02 AM IST
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National Pension System: कैसे खुलवाया जा सकता है NPS अकाउंट?

NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी सैलरीड अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 अकाउंट खुलता है. 

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National Pension System: NPS अकाउंट में मिनिमम निवेश

NPS टियर-1 अकाउंट खुलवाना के लिए 500 रुपए और टियर-2 अकाउंट के लिए न्यूनतम 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना होगा. पहले लिमिट 6,000 रुपए थी, जिसे घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया. अगर न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.

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National Pension System: एकमुश्त मिलेंगे 90 लाख रुपए

अगर आपकी उम्र 28 साल है. NPS में आप हर महीने 4,200 रुपए निवेश करते हैं और 60 साल की उम्र तक निवेश का लक्ष्‍य रखते हैं, तो 32 साल तक निवेश का समय मिलेगा. 32 साल में आपका कुल निवेश 16,12,800 रुपए होगा, जबकि कुल कॉर्पस 1,49,10,428 रुपए हो जाएगा. कुल कॉर्पस से आप 60% रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं. यानी आपको एकमुश्त 90 लाख रुपए मिलेंगे. यह टैक्स फ्री होगा.

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National Pension System: ₹30,000 मंथली पेंशन

NPS निवेश पर 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है. एन्‍युटी की रकम से ही इंश्‍योरेंस कंपनी जीवन भर पेंशन देती है. यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है. एन्‍युटी जितनी ज्‍यादा होगी पेंशन की रकम उतनी ज्‍यादा होगी. 1.49 करोड़ रुपए में 40% एन्युटी की रकम 59,64,171 रुपए होगी. 6% एन्युटी रेट से हर महीने आपको 30,000 रुपए की पेंशन मिलेगी.

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National Pension System: टैक्स बेनिफिट्स

NPS में एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स बेनेफिट मिलता है. एनपीएस के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपए तक के निवेश पर एक्‍स्‍ट्रा टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है.