National Pension Scheme: रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम करना है तो प्लानिंग जरूरी है. बुढ़ापा चैन से गुजरे इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी. रिटायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया पेंशन प्लान होते हैं. वैसे तो कई तरह के पेंशन प्लान (Pension plan) आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन का फायदा देते हैं. लेकिन, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बढ़िया ऑप्शन है. क्योंकि, इसमें आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ मंथली खर्च बढ़िया ऑप्शन मिलता है. सैलरी की तरह रेगुलर इनकम के तौर पर नेशनल पेंशन स्कीम में आपको पैसा मिलता है.

21 की उम्र में करें सिर्फ 4500 रुपए से शुरुआत

  • 21 की उम्र में निवेश की शुरुआत की जाए तो मंथली निवेश 4,500 रुपए का होगा.
  • लगातार 60 की उम्र तक 39 साल निवेश करना होगा. 
  • सालाना 54000 रुपए निवेश होगा और 39 साल में योजना में 21.06 लाख रुपए निवेश होगा.
  • औसतन 10% का रिटर्न मिलता है तो मैच्योरिटी पर रकम 2.59 करोड़ रुपए होगी. 
  • मतलब रिटायरमेंट पर 51,848 रुपए महीना पेंशन मिलेगी.

एकमुश्त मिलेंगे 1 करोड़ 56 लाख रुपए

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NPS में 40 फीसदी एन्‍युटी का ऑप्शन होता है. ऐसे में सालाना एन्‍युटी रेट 6% पर रिटायरमेंट के बाद 1.56 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है. बाकी बची 1.04 करोड़ रुपए की रकम एन्‍युटी में जाएगी. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 51,848 रुपए की पेंशन मिलेगी. एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे उतनी ज्‍यादा पेंशन मिलेगी.

सिर्फ 1000 रुपए में खुल जाएगा NPS अकाउंट

  • NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. 
  • टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. 
  • टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है.
  • NPS टियर-1 को सक्रिय रखने के लिए सालाना कॉन्ट्रिब्यूशन पहले ही 6,000 रुपए घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है. 
  • 65 साल की उम्र तक इस निवेश को चला सकते हैं.
  • NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है.
  • 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं.
  • अगर न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.

ऑनलाइन भी खोल सकते हैं NPS

1. NPS अकाउंट खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएं.

2. न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डीटेल्स भरें. मोबाइल नंबर OTP से वेरिफाई होगा. बैंक अकाउंट की डीटेल्स भरें.

3. अपने पोर्टफोलियो और फंड का चुनाव करें. नाम भरें.

4. जिस बैंक अकाउंट की डीटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसिल चेक देना होगा. इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे.

5. पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट (PRN) नंबर जेनरेट हो जाएगा. पेमेंट की रसीद भी मिलेगी.

6. इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं. यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं. इससे केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी.

टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट

NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. एनपीएस पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं. एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं.

NPS में कई और भी फायदे

आप अपने NPS अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन को भी बदल सकते हैं. सब्सक्राइबर अपने एनपीएस खाते को मोबाइल एप्लिकेशन और सिस्टम के जरिए इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है. यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपके सभी काम घर बैठे हो जाएंगे.