Health Insurance Complaint: कोरोना महामारी (coronavirus pandemic) के बाद तेजी से हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) को लेकर जागरुकता बढ़ी है. इंश्योरेंस कंपनियां अपने ग्राहकों को आकर्षक ऑफर के जरिए पॉलिसी बेच रही हैं. लेकिन जल्दबाजी में पॉलिसी से जुड़ी अहम जानकारी पर अक्सर ग्राहकों की नजर नहीं जाती. ऐसे में जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले ठीक से सोच-विचार कर लें. अपनी जरूरतों के हिसाब से और एजेंट की मदद से इंश्योरेंस (Insurance Agent) खरीदें. पॉलिसी में क्या-क्या कवर होगा इसे ठीक से समझ लें. जैसे इंश्योरेंस में पहले से मौजूद बीमारियां कवर हो रही हैं या नहीं. इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क कैसा है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी (insurance policy) ले ली है, फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो रही है. यानी बीमा कंपनी की तरह से दिक्कतें आ रही हैं. तो इसकी शिकायत कहां करेंगे? इस सवाल का जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी पैसे का भारी नुकसान हो सकता है.

कैसे करें इंश्योरेंस से जुड़ी समस्या की शिकायत?

कंपनी का शिकायत अधिकारी

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सभी इंश्योरेंस कंपनी एक शिकायत ऑफिसर नियुक्त करता है. जो कंपनी के ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है. अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी तरह की शिकायत है तो सबसे पहले आपको कंपनी के शिकायत अधिकारी से मिलना चाहिए. अगर समस्या का निवारण नहीं होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी शाखा (Nearest Insurance Company Branch) जाना चाहिए. 

बीमा नियामक IRDA से करें शिकायत

इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में आपके पास दूसरे अन्य रास्ते हैं. इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन शामिल हैं. सबसे बात IRDA की बात करते हैं. कंपनी की ओर से समाधान न मिलने पर अपनी शिकायत इरडा के पास ले जाएं. इसके लिए संस्थान के पोर्टल पर जाएं या complaints@irdai.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं.  अपनी शिकायत टॉल फ्री नंबर (IRDA Toll Free Number) 155255/1800 425 4732 पर कॉल करके भी दर्ज करा सकते हैं.

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इंश्योरेंस ओम्बड्समैन (Insurance Ombudsman) करेगा मदद

इंश्योरेंस से जुड़ी समस्या के निवारण के लिए सबसे आखिर में बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आता है, जहां से पॉलिसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है. कंपनी और इरडा के बाद पॉलिसीहोल्डर्स अपनी शिकायत लेकर बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास जा सकते हैं. देशभर में कुल 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैं. शिकायतकर्ता अपने नजदीकी ऑफिस जाकर फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अपनी शिकायत ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं.