Insurance Claim: भविष्य की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लेते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी मुसीबत के वक्त में इंश्योरेंस हो तो बड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जरूरत पड़ने पर आपको इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर पा रहे. क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है. आप बीमा क्लेम के लिए ऐप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ पाता, ऊपर से कहीं शिकायत भी नहीं सुनी जा रही ऐसे में आपके पास क्या विकल्प बचता है? इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ऐसी दिक्कतों को देखते हुए आपको कई विकल्प दिए हैं, जो हम यहां आपको बता रहे हैं. लेकिन साथ ही यह भी बताएंगे कि आपका बीमा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं.

Insurance Claim रिजेक्ट होने के कारण

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इंश्योरेंस क्लेम होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे आपने इंश्योरेंस लेते वक्त आपने सही डीटेल्स नहीं भरी थीं. पॉलिसी की जो शर्तें थीं, वो आपने पूरी नहीं कीं. या फिर आपने पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं का खुलासा नहीं किया था, शराब-स्मोकिंग जैसी आदतों के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी. या फिर आपने बिजनेस की सही जानकारी नहीं दी थी. इसके अलावा जिस टाइप का इंश्योरेंस मिला है, उसमें आप सही कंडीशन के तहत क्लेम मांग रहे होंगे, तभी आपका क्लेम एक्सेप्ट होगा.

बीमा क्लेम न मिले तो क्या करें?

सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिस के पास जाना होगा. आपका क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो गया है तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर या शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाना होगा. इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नियम के मुताबिक, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिए. 

IRDAI ने बनाए हैं नियम

अगर इंश्योरेंस कंपनी के स्तर पर आपकी समस्या नहीं सुलझती है. IRDAI के पास इसकी शिकायत की जा सकती है. अगर आपके ग्रीवांस को अगले 15 दिनों में नहीं सुना जाता है तो आप IRDAI के कंज्यूमर डिपार्टमेंट के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल को complaints@irdai.gov.in पर मेल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं. इरडा का एक टोलफ्री नंबर- 1800 4254 732- भी है, जहां आप कॉल कर सकते हैं.

बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं

आप अपनी शिकायत बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं. देशभर में अलग-अलग जगहों पर कई बीमा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. आपको बस ये चेक करना होगा कि आपके शहर में बीमा लोकपाल कहां बैठता है. इसकी जानकारी आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी. बीमा लोकपाल के कार्यालय में जाकर आप फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भर सकते हैं. ध्यान रखिए कि आपको शिकायत को मेल करके इसकी हार्ड कॉपी लोकपाल के ऑफिस स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी.