तत्काल ई-पैन कार्ड (Instant e-PAN) सुविधा के लॉन्च के साथ, नया पैन कार्ड बनवाना न केवल अब आसान और कागज रहित है. साथ ही पूरी तरह से मुफ्त भी है. आयकर विभाग (Income Tax Department)ने पुराने पैन लैमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर ई-पैन कार्ड बनाया है, जिसकी 10-अंकों वाले अल्फ़ान्यूमेरिक कार्ड की PDF कॉपी हार्ड कॉपी जितनी अच्छी है. हालांकि, आयकर विभाग के नियमों के तहत हर कोई ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए नया परमेनेंट अकाउंट नंबर या पैन बनाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

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तत्काल पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले ये स्टेप्स जरूर पढ़ लें:

1) जिन लोगों को पहले पैन कार्ड Allot किया गया है, वे तत्काल ई-पैन के लिए अप्लाई करने की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यदि दो पैन कार्ड पकड़े जाते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुएय का जुर्माना लगाने के लिए कहा जा सकता है.

2) एक वैध आधार कार्ड होना ई-पैन के लिए अप्लाई करने की शर्त है. क्योंकि आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आपके सभी पहचान विवरण प्राप्त करने और e-KYC पूरा करने के लिए डेटा मांगता है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको किसी भी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है और न ही कोई दस्तावेज जमा करना होगा.

3) केवल आधार कार्ड होना कॉफी नहीं है क्योंकि मोबाइल नंबर को 12-अंकीय संख्यात्मक पहचान संख्या से जोड़ा जाना चाहिए. I-T विभाग लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजता है जिसके बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती.

4) अप्लाई करने से पहले जरूर चेंक करें कि आपकी जन्मतिथि आधार कार्ड डेटाबेस में DD-MM-YYY प्रारूप में है या नहीं. कुछ पुराने आधार कार्डों में केवल जन्म का साल होता है न कि जन्म की पूरी तारीख.  अगर जरूरत पड़ी तो आप इसे UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन बदलवा सकते हैं.

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5) तत्काल ई-पैन के अप्लाई करने की  यह सुविधा केवल 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उपलब्ध है. साथ ही, यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, HUF, साझेदारी फर्मों आदि के लिए ही उपलब्ध है.