इन दिनों तमाम कंपनियों में इनकम टैक्स (Income Tax) प्रूफ मांगे जा रहे हैं. ऐसे में बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने पर्याप्त निवेश (Investment) नहीं किया है, जिसकी वजह से अब उन पर टैक्स (Tax) देनदारी काफी अधिक हो गई है. यही वजह है कि अब वह 31 मार्च से पहले-पहले कुछ और निवेश करने की सोच रहे हैं, ताकि टैक्स छूट हासिल की जा सके. वैसे तो अधिकतर लोगों को बहुत सारे टैक्स सेविंग (Tax Saving Tips) टूल्स के बारे में पता है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं.

1- प्री-नर्सरी की फीस पर टैक्स छूट

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अगर आपका बच्चा छोटा है और वह प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में भी है तो भी आप उसकी फीस पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. वैसे तो यह टैक्स बेनेफिट 2015 में ही लागू हो गया था, लेकिन जितना स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन लोकप्रिय हुआ, उतना यह पॉपुलर नहीं हो पाया. यह छूट आप धारा 80सी के तहत पा सकते हैं और अधिक से अधिक दो बच्चों तक यह फायदा मिल सकता है. 

2- माता-पिता को दें ब्याज

अगर आपके माता-पिता कम टैक्स के ब्रेकेट में हैं या फिर उन पर अभी टैक्स नहीं लगता है तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर उस पर ब्याज दे सकते हैं. हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए आप ब्याज भुगतान करने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना ना भूलें. अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी. यह टैक्स छूट आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत पा सकते हैं. इसके तहत अधिकतम छूट 2 लाख रुपये की मिल सकती है.

3- मां-बात को दें घर का किराया

अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को रेंट चुकाकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह गलत है तो ऐसा नहीं है. आयकर अधिनियन की धारा 10(13A) के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. इसके तहत आप ये दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को रेंट यानी घर का किराया देते हैं. हालांकि, अगर आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं तो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

4- माता-पिता या पत्नी-बच्चों के लिए लें हेल्थ इंश्योरेंस

आप अपने माता-पिता की हेल्थ का ख्याल रखते हुए भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है. 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं 65 साल से अधिक उम्र होने पर आपको 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

5- माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट

आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. इस उम्र में उन्हें अक्सर बहुत सारे मेडिकल खर्चे उठाने होते हैं, जिस पर आप धारा 80डी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. इसके तहत आप अधिक से अधिक 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं.