Income Tax Refund: अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा था तो आपको अब सरकार की तरफ से रिफंड मिलने लगा होगा. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष में पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 67 फीसदी तेजी से टैक्स रिटर्न जारी किया है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया है. विभाग के ट्वीट के मुताबिक, पिछले साल की समान अवधि के दौरान रिफंड की तुलना में ये लगभग 66.92 फीसदी ज्यादा है. 

क्या आपको मिला इनकम टैक्स रिफंड?

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बता दें कि समान अवधि के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आपने अपने एक्चुअल टैक्स ऑब्लिगेशन से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है तो ही आप इनकम टैक्स रिफंड के हकदार हो सकते हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकम टैक्स रिफंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक विभाग की ओर से कंफर्मेशन ना आ जाए कि आपका आईटीआर फाइल हो चुका है. 

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ई-फाइलिंग पर कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डिटेल भरकर अपना अकाउंट लॉग-इन करें
  • 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें
  • ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें. 
  • जिस असेसमेंट ईयर का IT रिफंड स्टेटस चेक करना है, उसका चयन करें. 
  • अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
  • अब  स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. उदाहरण के लिए आपका ITR फाइल और वेरिफाई कब किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि
  • इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और भुगतान का तरीका भी दिखाएगा

 

NSDL वेबसाइट पर भी ऐसे चेक करें स्टेटस

  • https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करें
  • अपने PAN की डिटेल्स भरें
  • जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे चुने
  • कैप्चा कोड भरकर कर सबमिट पर क्लिक करें, अब आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा