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बिजनेस से कमाई करने वाली महिलाओं के लिए Tax छूट लेने का मौका! ये बेनिफिट्स बचाएंगे खूब सारा टैक्स

सैलरीड इनकम के अलावा बिजनेस इनकम पर भी अलग-अलग तरह की टैक्स छूट मिलती है. और महिला आंत्रप्रेन्योर्स भी कई तरह के टैक्स बेनेफिट का फायदा उठा सकती हैं. हम यहां ऐसे ही टैक्स छूट की बात कर रहे हैं.
Updated on: April 22, 2024, 01.51 PM IST
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बिजनेस करने वाली महिलाएं कौन से टैक्स छूट ले सकती हैं?

यूं तो महिला आंत्रप्रेन्योर्स को अलग से कोई स्पेशल टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन रेगुलर टैक्स बेनेफिट्स में से ही कई ऐसे डिडक्शन हैं, जो वो क्लेम कर सकती हैं. इसमें सेक्शन 80C के तहत ग्रोस अर्निंग, बिजनेस लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम, या प्रॉपर्टी खरीदने वगैरह पर छूट क्लेम किया जा सकता है.

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किन धाराओं के तहत टैक्स बचा सकती हैं महिला बिजनेस-ओनर?

Section 80C महिला बिजनेस ओनर्स सेक्शन 80सी के तहत अपने कुल आय पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकती हैं. इसके लिए वो पोस्ट की छोटी बचत योजनाओं, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, ELSS और 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकती हैं.

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Section 80D

इस धारा के तहत अपने, अपने बच्चों या माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो उसपर टैक्स छूट ले रहे हैं.

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Section 80E

अपने लिए, अपने पति के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन लोन ले रही हैं, तो इसकी मासिक किस्त (EMI) पर भी टैक्स छूट ली जा सकती है

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Section 24

अगर होम लोन ले रखा है तो इसकी किस्त पर सालाना 2 लाख रुपये बचा सकती हैं.

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Section 10(10D)

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम किया है और उसपर सम अश्योर्ड और बोनस मिला है तो उसपर भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है.