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Income Tax Benefits: सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजंस को मिलते हैं ये 8 टैक्स बेनेफिट, जरूर उठाएं फायदा

IT Act,1961 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के इनकम टैक्स बेनेफिट दिए जाते हैं. हम आपको यहां ऐसे ही सात टैक्स बेनेफिट्स के बारे में बता रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी यानी 60 साल से ऊपर की उम्र वाले टैक्सपेयर्स को दी जाती है.
Updated on: April 19, 2024, 03.30 PM IST
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1. टैक्स छूट की लिमिट

सीनियर सिटीजंस को दोनों ही टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है. दोनों ही रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, जबकि आम टैक्सपेयर्स के लिए ये लिमिट ढाई लाख की है. सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए लिमिट 5 लाख  की है.

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2. ITR फाइल करने से छूट

वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत ये स्पेशल छूट मिली हुई है कि 75 साल और इससे ऊपर के टैक्सपेयर्स को कुछ निश्चित शर्तों के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है.

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3. स्टैंडर्ड डिडक्शन पर फायदा

पेंशन पाने वाले टैक्सपेयर्स को सरकार 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, वहीं, पारिवारिक पेंशन पाने वालों को 15,000 रुपये की पेंशन मिलती है.

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4. ब्याज से हुई आय पर छूट

सीनियर सिटीजंस को ब्याज से आय पर ज्यादा छूट मिलती है. जहां आम निवेशक को सालाना 40,000 तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, वहीं वरिष्ठ नागरिक 50,000 तक के ब्याज पर ये लाभ उठा सकते हैं.

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5. हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट

जहां रेगुलर बीमा ग्राहक को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर 25,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजंस को सरकार 50,000 के प्रीमियम पर टैक्स छूट देती है. ये छूट 80C सेक्शन के तहत मिलती है.

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6. गंभीर बीमारी के इलाज पर

IT Act, 1961 के तहत सेक्शन है 80DDB जिसमें सीनियर सिटीजंस को गंभीर बीमारी के इलाज के खर्चों पर 1 लाख तक की छूट लेने का विकल्प दिया जाता है.

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7. एडवांस टैक्स पेमेंट

ऐसे सीनियर सिटीजंस जिनकी किसी बिजनेस या प्रोफेशन से लाभ या आय नहीं होती है और उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है.

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8. रिवर्स मोर्गेज स्कीम पर नो टैक्स

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने किसी आवास को रिवर्स मोर्गेज स्कीम के तहत मासिक आय के लिए उठा देता है, तो प्रॉपर्टी का अधिकार उसी के पास रहेगा, साथ ही हर महीने जो उसे आय मिलेगी, उसपर उसे टैक्स छूट मिलेगी.