Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 11 जुलाई, 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-23 के लिए 2 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, ये पिछले साल से 9 दिन जल्दी है. टैक्सपेयर्स बड़ी संख्या में आईटीआर फाइल कर रहे हैं. अब रिफंड प्रोसेस भी काफी फास्ट हो गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को उनका टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) काफी जल्दी मिल जा रहा है. 

टैक्स रिफंड क्या होता है?

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जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपको दिखे कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान ज्यादा टैक्स भर दिया है, ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको इनकम टैक्स रिफंड जारी किया जाता है. आपके आईटीआर फाइल करने और ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है. अब तो कुछ दिनों में ही रिफंड आ जाता है. चाहे तीन दिन हो या एक हफ्ता, रिफंड प्रोसेस काफी फास्ट हुआ है. लेकिन अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं.

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रिफंड में देरी होने के क्या हो सकते हैं कारण?

1. ITR में अधूरी जानकारी

हो सकता है कि आपके आईटीआर में कुछ डीटेल्स कुछ जानकारी अधूरी रह गई हो. इसके लिए आप एक बार फिर से अपना आईटीआर प्रीव्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहां दिक्कत है. इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के साथ अपने असेसिंग ऑफिसर को फोन या पोस्ट के जरिए कॉन्टैक्ट करिए. भेजने के बाद उनसे अकनॉलेजमेंट जरूर ले लें. 

2. टैक्स बकाया है

हो सकता है कि आपका किसी तरह का कोई टैक्स बकाया रह गया है. कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी रह गई हो. इसके लिए आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है. अपने डॉक्यूमेंट्स और टैक्स लायबिलिटी चेक करें. अगर आपके आईटीआर में सही टैक्स भरा गया है तो आपको रेक्टिफिकेशन रिटर्न भरना होगा. अगर नहीं, और टैक्स बकाया है तो आपको लिमिट के अंदर टैक्स भर देना चाहिए.

3. रिफंड रिक्वेस्ट में है गड़बड़ी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके रिफंड रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ी मिल सकती है. इसपर आपको नोटिस मिल सकता है कि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है. इसके लिए भी आपको रेक्टिफिकेशन आईटीआर फाइल करना होगा. 

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4. डिडक्शन में कुछ गड़बड़ी रह गई है

फाइलिंग के बाद आपको दिख सकता है कि आपने अपने आईटीआर में डिडक्शन को लेकर कुछ गड़बड़ी कर दी है, सही डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो इसके लिए आपको रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा. 

5. बैंक अकाउंट की डीटेल्स गलत हैं

आपको आईटीआर फाइलिंग के टाइम अपने उस बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होती है, जिसमें आपको रिफंड चाहिए. लेकिन रिफंड नहीं आया तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो आपने आईटीआर भरते वक्त गलत बैंक अकाउंट डीटेल्स डाली होंगी, या फिर फाइलिंग के बाद आपके बैंक की डीटेल्स बदल गई हैं, जिससे आपका रिफंड नहीं मिल पाया है. ऐसी स्थिति में आपको 'refund re-issue' रिक्वेस्ट जारी करना होगा.

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