इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने सोमवार को कहा कि जिन करदाताओं के मामले ई-सत्यापन योजना के तहत चुने गए हैं, वह असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (Updated ITR) 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  यानी सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ ITR में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर पाया है. 

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ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के पास अधिक मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए. ऐसे में ई-सत्यापन योजना-2021 के तहत विभाग बेमेल जानकारी के संबंध में करदाताओं को सूचना भेज रहा है. आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं से अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने को कहा है.

क्या है Updated Return?

अपडेटेड रिटर्न को 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 139(8), जिसके तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को ये ऑप्शन दे दिया कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट है कि टैक्सपेयर को ये मौका दिया जाए कि अगर उन्होंने आईटीआर नहीं फाइल किया है, या कुछ अपडेट्स हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें. 

कब फाइल कर सकते हैं Updated Return?

आपने ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया है या फिर पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

कब नहीं फाइल कर सकते Updated Return?

Updated Return कुछ शर्तों के साथ भी आता है. कुछ हालातों में आप ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, जैसे--

1. अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले कम आ रही है, तो आप नहीं भर पाएंगे.

2. अगर अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले रिफंड ज्यादा बन रहा है, तो भी नहीं भर पाएंगे.

3. अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो भी आप नहीं भर सकते ये रिटर्न. 

4. अगर आपने किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया है, तो फिर दोबारा अलाउड नहीं है. 

5. इसके अलावा, अगर आपके खिलाफ कोई सर्च चल रही है, कोई सर्वे चल रहा है. किसी भी असेट की जब्ती हुई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते.

अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करते हैं?

आपको इसके लिए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर ITR-U फॉर्म चुनना होगा. रिफंड क्लेम किया है तो उसकी डीटेल देनी होगी, एडिशनल इनकम अपडेट करनी होगी. और फिर फॉर्म भरने के बाद आप अपना रिटर्न जरूर वेरिफाईक कर लें.