Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने  सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और किसी तीसरे पक्ष से मिले डिविडेंड और ब्याज से जुड़ी आय की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर कंप्लायंस पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है. करदाताओं को SMS और ईमेल के जरिए विसंगति की सूचना दी जा रही है. 

Income Tax Return: इन करदाताओं को नहीं देना होगा जवाब, अपने आप हो जाएगा विसंगति का जवाब 

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आयकर विभाग ने साफ किया है कि यदि करदाता ने इनकम टैक्स रिटर्न की अनुसूची ओएस में लाइन आइटम 'अन्य' के तहत ब्याज से होने वाली आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज से होने वाली आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है. विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और पोर्टल पर ‘Completed’ के रूप में दिखाई देगा. ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है. 

 

Income Tax Return: नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कर सकते हैं विचार 

इनकम टैक्स इंडिया ने कहा है कि कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है. फिलहाल ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में विसंगतियां पाई गयी हैं.जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति साफ करने में असमर्थ हैं, वे आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए नया आयकर रिटर्न जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं. CBDT ने कहा कि इन विसंगतियों की डीटेल्स पोर्टल पर ‘ई-सत्यापन’ टैब के तहत उपलब्ध होगा.

Income Tax Return:  ई फाइलिंग वेबसाइट पर करना होगा रजिस्टर, जानिए पूरी प्रोसेस 

सरकार के मुताबिक जो करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, उन्हें बेमेल या अंतर देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर "रजिस्टर" बटन पर क्लिक किया जा सकता है और उसमें संबंधित डीटेल्स भरी जा सकती हैं. सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग-इन किया जा सकता है और बेमेल या अंतर देखने के लिए अनुपालन पोर्टल पर इन्हें ढूंढा जा सकता है.

एजेंसी इनपुट के साथ