How to file ITR: Income Tax Return भरना हमेशा कितना बड़ा टास्क लगता है, आपको भी लगता होगा. आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस भी काफी कठिन लगता है. अधिकतर टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भरवाते हैं.  इसीलिए तो मोस्टली टैक्सपेयर्स ये काम CAs के सिर पर छोड़ देते हैं. लेकिन आईटीआर फाइलिंग का ये जो फोबिया है वो कैसे भगेगा? आइए जानते हैं कि ऑनलाइन आईटीआर भरने का प्रोसेस क्या है. ITR Form-1 50 लाख से नीचे की आय वाले सैलरीड इंप्लॉईज़ के लिए होता है, ये फॉर्म भरने का स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जानिए नीचे-

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देखें VIDEO:

How to file ITR? (ITR Filing Process)

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा. 

स्टेप 2- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें. 

स्टेप 3- आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें.

स्टेप 4- अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा. नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

स्टेप 5- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.

स्टेप 6- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप आईटीआर-1 फाइल करना है. 

स्टेप 7- अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे. यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है. आईटीआर फॉर्म 1 के साथ प्रोसीड करें.

स्टेप 8- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं. प्रोसीड करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें.

स्टेप 9- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं.

स्टेप 10: अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे. इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें. अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेज़ हैं तो आप एडिट कर सकते हैं.

स्टेप 11- इसी तरह आपको अपनी टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, और टैक्स लायबिलिटी की डीटेल्स भी वैलिडेट करनी होंगी. जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं.

स्टेप 12- अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं. यहां से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें. 

स्टेप 13- अब आपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा. तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन ईज़ी और कन्विनिएंट है, वो चूज़ करें. ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा. आप यहां से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें