कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन (ITR Verification) करने में देरी हो जाती है. बता दें कि जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उनके लिए आईटीआर वेरिफाई करने की सीमा 120 दिन थी, जबकि उसके बाद यह सीमा घटाकर 30 दिन कर दी गई है. ऐसे में कुछ लोगों को कनफ्यूजन के चलते आईटीआर वेरिफाई करने में देर हो गई, जिसके चलते उन पर पेनाल्टी लगी. ऐसे में जरूरत होती है इनकम टैक्स विभाग से पेनाल्टी माफ करने की रिक्वेस्ट करने की. आइए जानते हैं स्टेप-बाई-स्टेप जानते हैं कैसे किया जाता है ये.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

स्टेप-1: सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी.

स्टेप-2: डैशबोर्ड पर आपको Services टैब के तहत Condonation Request पर क्लिक करना होगा.

स्टेप-3: Condonation Request पेज पर आपको Delay in submission of ITR-V को चुनकर Continue पर क्लिक करना होगा.

स्टेप-4: Delay in submission of ITR-V पेज पर Create Condonation Request पर क्लिक करें.

स्टेप-5: इसके बाद Select ITR पेज पर आपको उस अवधि को चुनना होगा, जिसके लिए आपको कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं. उसके बाद आपको Continue पर क्लिक करना होगा.

स्टेप-6: इसके बाद Provide reason for delay पेज खुलेगा, जिस पर आपको देरी होने की वजह को चुनना होगा और फिर Submit पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको रिक्वेस्ट सफलतापूर्व सबमिट होने का मैसेज मिलेगा. इस मैसेज में आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलेगी, जिसे आप कहीं लिख कर रख लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. आपको यह मैसेज ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा.

इसके बाद आपको इंतजार करना होगा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन का. उसमें आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है.