Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2024-25  का टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को नोटिफाई कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को ITR-2, ITR-3 और ITR-5 फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं. ITR-1 और ITR-6 फॉर्म पहले ही नोटिफाई किए जा चुके हैं. 

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50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में नोटिफाई किया गया था जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए ITR-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में नोटिफाई किया गया.

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1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे सभी ITR फॉर्म

सीबीडीटी (CBDT) ने कहा, टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए और रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) में बदलाव किए गए हैं. बयान के मुताबिक, ITR के 1 से 6 तक सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और ये रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे.

 

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कौन फाइल कर सकता है ITR-5 और ITR-6?

वहीं, साझेदारी फर्म और एलएलपी ITR फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं. सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां रिटर्न के लिए ITR फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकती हैं.