Income Tax latest news : बजट 2021 (Union Budget 2021) में सैलरी क्‍लास के हाथ कुछ नहीं लगा. फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण ने बजट में सैलरी क्‍लास के लिए कोई ऐलान नहीं किया. यानि इनकम टैक्‍स की स्‍लैब (Income Tax Slab rates) जस के तस बने रहेंगे. हालांकि एग्री इंफा डेवलपमेंट सेस (Agriculture Infrastructure और development Cess) लगाया जाएगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बीते साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने Salary Class के लिए दो Tax Option दिए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू हैं. Taxpayer इनकम टैक्‍स Return भरते समय कोई भी ऑप्‍शन चुन सकते हैं. यानि नया Tax Slab या पुराना. यह 2021-22 में भी लागू रहेगा. नए Tax स्‍लैब में सभी तरह की छूट को खत्‍म कर दिया गया है. इसमें किसी भी Tax सेविंग योजना को शामिल नहीं किया गया है. अगर Tax payer पुराने टैक्‍स स्‍लैब को चुनते हैं तो उन्‍हें सभी तरह के कर छूट का फायदा मिलता रहेगा.

नए Tax स्‍लैब में ये कटौती बाहर

80सी में निवेश

मकान किराया भत्ता (HRA)

यात्रा भत्ता (TA)

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)

Standard deduction

बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)

शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)

राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)

होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)

धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)

नए Tax स्‍लैब के फायदे

VRS से मिली रकम

Retirement पर PL के बदले नकद भुगतान

डेथ मेच्‍योरिटी अमाउंट

GPF से मिलने वाला ब्याज

सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि

स्‍कॉलरशिप

Gratuity

Tax rebate on 1.5 lac investment

खेती बाड़ी से आय

जीवन बीमा से आय

Tax Slab

मौजूदा Tax Slab में 2.5 लाख रुपये तक की आय Tax Free बनी रहेगी. ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर Tax नहीं लगेगा. नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प है. यानि यह बदलाव शर्तों के साथ है. इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का फायदा छोड़ना होगा. अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी.

Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें