आपने पिछले कुछ असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल तो कर दिया है लेकिन अबतक उसे वेरिफाई नहीं किया है तो आपके लिए राहत भरी खबर है. आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और आखिरी मौका दिया है. आप 30 सितंबर तक बकाया आईटीआर के वेरिफिकेशन का काम पूरा कर सकते हैं. डिपार्टमेंट ने वैसे टैक्सपेयर्स को राहत दी है जिनका असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के आईटीआर का वेरिफिकेशन अबतक नहीं हुआ है.  

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डिपार्टमेंट की तरफ से यह एक वन टाइम मौका है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप ई-वेरिफाई कर सकते हैं. यह बहुत जल्द हो जाता है और आसान भी है. इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर के जरिये कर सकते हैं.

इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं वेरिफाइड

पहले इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें. इसके बाद बैंक की तरफ से दिए गए income tax e-filing लिंक पर क्लिक करें. फिर e-verify link against the return to be verified पर क्लिक करें और अब आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.

आधार ओटीपी से वेरिफाइड

इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें. यहां पैन से आधार को लिंक कराएं (अगर नहीं है तो). इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और e-verify return using bank Aadhaar OTP ऑप्शन को चुनें. अब OTP जेनरेट करें. यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओटीपी डालें और वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

बैंक एटीएम भी होता है वेरिफआई

आईटीआर को बैंक एटीएम से भी वेरिफाई किया जा सकता है. इसके लिए आपको बैंक एटीएम में कार्ड स्वैप करें. फिर ई-फाइलिंग के लिए पिन डालें. अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC आएगा. अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और e-verify return using bank ATM ऑप्शन को सलेक्ट करें. इसके बाद फोन में मिला EVC डालें और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा.

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बैंक अकाउंट से वेरिफिकेशन

ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें. यहां बैंक अकाउंट नंबर को वैलिडेट करें (अगर नहीं किया है). इसे पूरा होने के बाद ई-फाइलिंग लिंक पर e-verify return using bank account details और ओटीपी जेनरेट करें. अब मोबाइल फोन पर आपको EVC मिलेगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर EVC एंटर करें. अब आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.