Income Tax Return: इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अपना आधार नंबर देना जरूरी  है. लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना भी आवश्यक है. अगर ये दोनो कार्ड लिंक नहीं हैं, तो आप शायद आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे. वहीं आईटीआर फाइल करते समय धारा 139AA(1)(ii) के तहत आधार नंबर देना जरूरी है. सिर्फ खास परिस्थितियों में इससे छूट दी गई है. नियमों के मुताबिक रिटर्न बिना आधार नंबर के इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल तरीके से फाइल नहीं किया जा सकता. 

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आधार नंबर 12 डिजिट एक यूनिक नंबर है जिसे यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है. इस कार्ड में व्यक्ति का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स होता है. आधार कार्ड नंबर को किसी व्यक्ति के बैंक खाते से भी जोड़ा जा सकता है.

आधार कार्ड को अपने ITR से लिंक करने का तरीका

- सबसे पहले वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in ओपन करें.

- अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.

- अब होम पेज पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर क्लिक करें.

- इसके बाद 'लिंक आधार' बटन चुनें.

- अब आपको अपने आधार का डिटेल्स दर्ज करना होगा.

- फिर 'लिंक नाउ' बटन पर क्लिक करें.

- अब आप अपने आधार डिटेल्स को पैन डेटा के साथ वेरिफाई कर सकते हैं.

- अपने इनकम टैक्स को वेरिफाई करने के लिए 'यदि आप अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए आधार ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं' तो विकल्प चुनें

- आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. इस ओटीपी को बॉक्स में सबमिट करें.

पोर्टल पर 'रिटर्न सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई. डाउनलोड acknowledgement’ मैसेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें.

इनकम टैक्स ई-पोर्टल के जरिए आईटीआर दाखिल करने का स्टेप्स

- https://www.incometax.gov.in/ लिंक का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर जाएं.

- होम पेज पर यहां लॉगिन करें ऑप्शन को सलेक्ट करें.

- ऑप्शन में 'अपना यूजर आईडी दर्ज करें', फिर पैन नंबर भरें और जारी रखें पर क्लिक करें.

- आपको प्राप्त हुए सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करना होगा. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.

- फिर चुनें कि आप 6 डिजिट का ओटीपी टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें.

- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें.

- सही वेरिफिकेशन के बाद आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा

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