ITR 2020-21: अगर आप कोई ऐसा फर्म चलाते हैं या व्यवसाय करते हैं और आपके ऐसे खाते जिसका ऑडिट जरूरी है, इसके लिए आपक आईटीआर (ITR 2020-21) फाइल करने में अब आगे कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मिलने जा रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने ऐसे फर्म के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 15 फरवरी से आगे बढ़ाने की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है. 

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सरकार ने पिछले महीने बढ़ाई थी तारीख The government had extended the date last month

इससे पहले, सरकार ने पिछले महीने व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया था जबकि कंपनियों के लिये 15 फरवरी आखिरी तारीख तय की गई थी. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए ट्वीट कर जानकारी दी है. बता दें, सामान्य तौर पर हर साल व्यक्तिगत आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. सरकार कई बार विशेष कारणों के चलते तारीख को आगे बढ़ाती है. 

तीसरी बार आगे बढ़ी थी तारीख Date was extended for the third time

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 दिसंबर 2020 को व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को कोरोना वायरस के चलते 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया था. वहीं, इसी वजह से ऑडिट मामलों की रिटर्न की तारीख को पहले के 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया. यह तीसरा मौका था जब डिपार्टमेंट ने तारीख को आगे बढ़ाया.

बड़ी संख्या में फाइल हुई आईटीआर A large number of ITRs were filed

बीते 10 जनवरी तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, कुल मिलाकर 5,95,15,322 आईटीआर फाइल हो चुके हैं. पिछले साल 10 सितंबर तक 5,67,01,229 आईटीआर फाइल हुए थे. आईटीआर में अलग-अलग सात तरह के फॉर्म करदाता अपनी योग्यता के हिसाब से भरते हैं. 

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